आरोपी द्वारा दूसरी जमीन को चौहद्दी बता कर कूटरचना कर विक्रय-पत्र निष्पादित कर किया था धोखाधड़ी.
आरोपी सुनिल सिंह पिता श्याम सिंह उम्र 39 वर्ष निवासी वार्ड क्र. 06 अनंत बिहार कॉलोनी जांजगीर थाना जांजगीर के विरुद्ध धारा 318(4),338, 336(3),340(2 ) बीएनएस के तहत की गई कार्यवाही.
जांजगीर-चांपा : जांजगीर में जमीन बिक्री के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने तेज़ कार्रवाई करते हुए आरोपी सुनील सिंह को कुछ घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने गलत चौहद्दी तैयार कर दूसरी भूमि का विक्रय-पत्र निष्पादित किया था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ लिया और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी सुनील सिंह द्वारा प्रार्थी रजत सुल्तानिया निवासी नैला को जांजगीर के कैनाल सिटी आगे वृंदावन कॉलोनी में दूसरे की जमीन को दिखाकर गलत चौहद्दी तैयार कर उसका उपयोग कर रास्ते की जमीन को बिक्री कर दिया जिसकी सूचना रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध दिनांक 21 नवंबर 2025 को थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 1032/25 धारा पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
धोखाधड़ी करने संबंधी प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन में थाना जांजगीर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कुमार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन में आरोपी को सकुनत से घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिसको हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जानबूझ कर विक्रय-पत्र में कूटरचना कर विक्रय पत्र निष्पादित कर 2,50,000/- रुपये प्रार्थी से प्राप्त करना, जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक मणिकांत पाण्डेय थाना प्रभारी जांजगीर एवं प्रधान आरक्षक आलोक शर्मा का सराहनीय योगदान रहा है।

