वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा के दिशा निर्देशन में एवं नगर पुलिस अधीक्षक अंबिकापुर के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस टीम की कार्यवाही.
दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में पूर्व से ही प्रकरण था पंजीबद्ध, आरोपियों को उक्त प्रकरणों में गिरफ्तार कर भेजा गया जेल.
पुलिस टीम द्वारा सोशल मीडिया की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, ऐसे कंटेंट बनाकर सोशल मीडिया में रील डालने वाले हो जाए सावधान.
पुलिस टीम द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों पर की जा रही सख़्ती से कार्यवाही.
अंबिकापुर. 06 अक्टूबर 2025 : सरगुजा पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा के दिशा-निर्देशन और नगर पुलिस अधीक्षक अंबिकापुर के नेतृत्व में सोशल मीडिया पर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त दो युवकों को अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना कोतवाली में पहले से ही प्रकरण पंजीबद्ध थे। पुलिस ने लगातार सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए ऐसे आपराधिक कंटेंट बनाने वालों को चेतावनी दी है।
प्रार्थी हिमांशु गोयल साकिन बरेजपारा अंबिकापुर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि दिनांक 03 अगस्त 2025 को प्रार्थी दुकान जाने के लिए घर से निकल रहा था, तभी बाउण्ड्री के अंदर दो अज्ञात युवक बोरिंग के मोटर के तार को निकालने की कोशिस कर रहे थे, जिसे प्रार्थी द्वारा पूछताछ करने पर दोनों युवक प्रार्थी को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर ईंटा से फेंक कर मार दिए, जिससे प्रार्थी को चोट पड़ा है। मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 527/25 धारा 333, 296, 351(3), 115(2), 3(5) का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा प्रार्थी व गवाहों का कथन दर्ज कर घटना-स्थल का निरीक्षण किया गया। सैयद सैफ पिता सैयद सब्बी उम्र 19 वर्ष साकिन रसुलपुर थाना अंबिकापुर को हिरासत में लेकर पुछताछ किया गया। आरोपी द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार किया गया तथा विवेचना पर आरोपी के खिलाफ अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, आरोपी आदतन अपराधी किस्म का है, आरोपी का पूर्व में अपराधिक रिकार्ड भी है।
दूसरे प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी संजय गोयल साकिन अग्रसेन वार्ड अम्बिकापुर का थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी दिनांक 31 अगस्त 2025 के रात्रि करीब 10:00 बजे घर पर था तभी प्रार्थी का स्टॉफ प्रार्थी को फोन कर बताया कि एक युवक शराब पी कर गाली-गलौज कर हल्ला कर रहा है और हाथ में चाकू रखा है। जो चोरी करने की नियत से पूर्व में भी घर में घुसा था, जिसको स्टॉफ पकड़ कर रखे है। उक्त सूचना पर मौक़े पर प्रार्थी जाकर देखा और युवक से चोरी करने क्यों आये हो बोलने पर उक्त युवक नाराज होकर प्रार्थी को गाली-गलौज कर हाथ मुक्का व लात से मारपीट करने लगा, तथा अपने हाथ में रखे चाकू को लहराते हुए जान से मार कर फेंक देने की धमकी देने लगा। किसी तरह पकड़ कर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपना नाम अरशद उर्फ आशु पिता खुरम अंसारी निवासी बरेजपारा अंबिकापुर का होना बताया गया। मारपीट से प्रार्थी को चोट पड़ा है, मामले की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 622/25 धारा 296, 351(3), 115(2), 305, 331 (4), 238 बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की विवेचना के दौरान प्रार्थी व गवाहों का कथन दर्ज किया जाकर घटना-स्थल का निरीक्षण कर मामले के आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। आरोपी द्वारा अपना नाम अरशद उर्फ आसु अंसारी पित्ता खुर्रम अंसारी उम्र 20 वर्ष निवासी बरेजपारा अम्बिकापुर का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के खिलाफ अपराध सबूत पाये जाने पर प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, प्रकरण का आरोपी आदतन किस्म का है, पूर्व का अपराधिक रिकार्ड भी है।
पुलिस की कार्यवाही का उदेश्य यह भी है कि समाज में युवकों के लिए जो रोल मॉडल होते है वो एक अच्छे नागरिक हो, ना कि ऐसे आपराधिक किस्म के व्यक्ति हो, इसलिए ऐसे कृत्य करने वाले युवकों पर सख़्ती से तत्परता के साथ कार्यवाही की जाए और उन्हें रोल मॉडल की तरह विकसित ना किया जाय। युवाओं को बताया जाए की गलत रास्ते का अंजाम अंततः बुरा ही होगा। युवाओं को सही दिशा में ले जाने एवं अच्छे भविष्य बना कर देश के लिए कार्य करने की अपील की गई। नाबालिगों द्वारा वाहन चलाये जाने पर मामले में मोटरव्हीकल एक्ट एवं अन्य सुसंगत धारा के तहत परिजन भी दोषी होंगे साथ ही किसी भी प्रकार के हथियारों का प्रदर्शन करने पर मामले में आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की जायगी। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, प्रधान आरक्षक छत्रपाल सिंह, प्रधान आरक्षक जगसाय मरकाम, आरक्षक लालभुवन सिंह, आरक्षक संतोषी पाण्डेय, आरक्षक सचिन सिन्हा, आरक्षक जगेश्वर मरकाम सक्रिय रहे।

