नाबालिग अपहरण का मामला सुलझा, आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही.
पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह द्वारा महिला एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों में लगातार कड़ी कार्यवाही करने का दिया गया है निर्देश.
नाम आरोपी – दुर्गेश कुर्रे पिता स्व. लखन कुर्रे उम्र 23 वर्ष निवासी खैरा थाना सीपत जिला बिलासपुर (छ.ग.).
बिलासपुर. प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 28 सितंबर 2024 को थाना उपस्थित हो कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी घर की लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगा कर अपने साथ ले गया है। जिसकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (ips) द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों के मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी एवं पीड़िता को दस्तयाब करने हेतु निर्देशित करने पर टीम बनाकर बिल्हा से पुणे रवाना किया गया।
विवेचना के दौरान अपह्ता एवं संदेही की पतासाजी पर अपह्ता को दिनांक 15 अक्टूबर 2024 को सतारा महाराष्ट्र से दुर्गेश कुर्रे पिता स्व. लखन कुर्रे उम्र 23 वर्ष निवासी खैरा थाना सीपत जिला बिलासपुर के कब्जे से बरामद किया गया है। आरोपी द्वारा पीडिता के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाना स्वीकार किया गया है, जिस पर प्रकरण में धारा 87,64 भा.न्या.सं. 04, 06 पोक्सो एक्ट जोड़ी जाकर आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक हरीश टाण्डेकर, उप निरीक्षक शत्रुहन लहरे, प्रधान आरक्षक 53 अनिल साहू, आरक्षक योगेश साहू व महिला आरक्षक आशा साहू ACCU की महिला आरक्षक शकुंतला साहू का विशेष योगदान रहा है।