सार्वजानिक जगहों पर बीड़ी/सिगरेट पीने पर हुई कार्यवाही, आम लोगों को COTPA एक्ट के संबंध में किया गया जागरूक
नाबालिगों को धुम्रपान संबंधी सामग्री विक्रय करने पर होगी कार्यवाही एवं नशे की सामग्री जप्त की जावेगी
तंबाकू से बने विभिन्न उत्पाद एवं सिगरेट से होने वाली बीमारियों का इलाज एवं काउंसलिंग निशुल्क जिला अस्पताल जशपुर में उपलब्ध है
जशपुर, 19 अक्टूबर/ नशे की विरुद्ध जशपुर पुलिस द्वारा स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो संयुक्त रूप से कार्यवाही करती है। इसी क्रम में दिनांक 18.10.2024 को COTPA एक्ट के उल्लंघन करते पाये जाने पर थाना जशपुर क्षेत्र से 04 प्रकरण, थाना दुलदुला से 01, थाना कुनकुरी से 02, थाना तपकरा से 07, थाना फरसाबहार, बागबहार, पत्थलगांव, कांसाबेल, बगीचा से 05-05, थाना नारायणपुर से 06 एवं चौकी दोकड़ा क्षेत्र से 03 प्रकरण में कुल 9600 रू. जुर्माना शुल्क वसूल करते हुये दुकान संचालकों को कड़ी हिदायत दी गई है।
यह कार्यवाही निरंतर चलती रहेगी। स्कूल, कॉलेज के नजदीक धुम्रपान सामग्री विक्रय करने एवं नाबालिगों को धुम्रपान संबंधी सामग्री विक्रय करने पर COTPA एक्ट के तहत कार्यवाही की जायेगी।
तंबाकू से बने विभिन्न उत्पाद एवं सिगरेट से होने वाली बीमारियों का इलाज एवं काउंसलिंग निशुल्क जिला अस्पताल जशपुर में उपलब्ध है। कार्यवाही के दौरान COTPA एक्ट को लेकर पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह द्वारा अभिनित एवं निर्मित शॉर्ट फिल्म लोगों को दिखाकर बताया गया कि तम्बाकू गुटखा इत्यादि के सेवन करने से मुंह में कैंसर होता है एवं मुंह कम खुलता है, सिगरेट पीने से फेफड़ों में समस्या होती है इसके बारे में विस्तार से आमलोगों को बताया गया।
पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह द्वारा कहा गया है कि – ” COTPA एक्ट के संबंध में पूर्व में जिले में जागरूकता अभियान चलाया जा चुका है, इस एक्ट के उल्लंघन करते पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।“