आज थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले के जिला बिलासपुर निवासी एक आरोपी को किया गिरफ्तार
विभिन्न सोशल मीडिया, आनलाइन साइट से बच्चों से संबंधित पोर्नोग्राफी वीडियो अपलोड करना है अपराध, ऐसा कोई भी कृत्य, आपको पहुंचा सकता है, सीधे जेल.
बलौदाबाजार-भाटापारा. भारत सरकार गृह मंत्रालय के एनसीआरबी (NCRB) शाखा नई दिल्ली द्वारा प्रेषित सायबर टीपलाईन के अनुसार जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया पर बच्चों से संबंधित पोर्नोग्राफी विडियो अपलोड करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही लगातार की जा रही है। ऑनलाइन साइट अथवा अन्य माध्यमों से किसी भी प्रकार से बच्चों से संबंधित पोर्नोग्राफी वीडियो/फोटो अपलोड करना कानूनन अपराध है। इस प्रकार के कृत्य में भारत सरकार गृह मंत्रालय के एनसीआरबी (NCRB) शाखा नई दिल्ली द्वारा प्रेषित सायबर टीपलाईन के अनुसार संबंधित आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर कार्यवाही की जाती है।
इसी क्रम में थाना सिटी कोतवाली के अपराध क्रमांक 728/2024 धारा 67(A),67 (B) आईटी एक्ट का भारत सरकार गृह मंत्रालय के एनसीआरबी (NCRB) शाखा नई दिल्ली द्वारा प्रेषित सायबर टीपलाईन विषयक में उचित कार्यवाही हेतु सायबर टीप लाईन विषयक के संदेही का दिनांक घटना समय 11 नवंबर 2022 के 11.58 बजे UTC का लॉगिन आई.पी. एड्रेस दिया गया। उक्त आई.पी. का सेवा प्रदाता कंपनी से जानकारी प्राप्त कर विश्लेषण किया गया, जिसमें लॉगिन आई.पी. का टावर लोकेशन घटना दिनांक व समय में संदेही मोबाईल के धारक का थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र में होना बताया गया है। जिस पर थाना सिटी कोतवाली द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की विवेचना में सोशल मीडिया में महिला/बच्चों से संबंधित पोर्न विडियो को अपलोड करने वाले आरोपी के आईपी एड्रेस से पता करने पर आरोपी के मोबाईल नंबर 70493 05026 के द्वारा विडियो अपलोड करना पता चलने पर आरोपी मोबाईल धारक राधेलाल केंवट उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम शिव टेकारी थाना पचपेड़ी जिला बिलासपुर को आज दिनांक 16 अक्टूबर 2024 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की गई है।