बेइज्जती करने की नीयत से हाँथ-बाँह पकड़ कर अश्लील टिप्पणी कर मारपीट करने के मामले में सरगुजा पुलिस की कड़ी कार्यवाही…दो आरोपियों को किया गया गिरफ्तार… भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.

बेइज्जती करने की नीयत से हाँथ-बाँह पकड़ कर अश्लील टिप्पणी कर मारपीट करने के मामले में सरगुजा पुलिस की कड़ी कार्यवाही…दो आरोपियों को किया गया गिरफ्तार… भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.

अंबिकापुर. प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया द्वारा दिनांक 13 अक्टूबर 2024 को थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि घटना दिनांक 12 अक्टूबर 2024 को प्रार्थिया अपने पति के साथ अम्बिकापुर आई थी, पति के साथ खाना खाने के बाद अपने पति से जरुरी काम होना बोलकर पैसे की मांग की जो पैसों की बात को लेकर प्रार्थिया एवं उसके पति के बीच विवाद हो गया। प्रार्थिया अकेली ऑटो रिक्शा में बैठकर नया बस स्टैंड चली गई और ऑटो से उतरकर शिवम् होटल के पास बैठी थी, इसी दौरान दो युवक आए और दोनों युवक प्रार्थिया को बुरी नीयत से साथ में चलने के लिए बोलने लगे, प्रार्थिया द्वारा मना करने पर दोनों युवको द्वारा प्रार्थिया को बेईज्जती करने की नीयत से हाँथ-बाँह पकड़ कर गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे, तब प्रार्थिया मौक़े से भागकर बस स्टैंड पुलिस चौक तरफ आई हैं।  जहाँ पर प्रार्थिया का पति भी मौक़े पर पहुंच गया और घटना को देखा हैं, प्रार्थिया छेड़छाड़ एवं मारपीट करने वाले युवकों का नाम पता की हैं, जो तुलसी यादव, संतोष यादव साकिन रनपुर का होना बताई हैं। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 712/24 धारा 74, 296,115(2),3(5) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा घटना-स्थल निरीक्षण कर मामले में शामिल आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा था, पुलिस टीम के सतत प्रयास से मामले के आरोपी संतोष यादव एवं तुलसी यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। आरोपियों द्वारा अपना नाम (01) संतोष कुमार यादव उम्र 25, (02) तुलसी यादव उम्र 32 वर्ष दोनों साकिन रनपुरकला थाना गांधीनगर का होना बताये, आरोपियों से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर प्रार्थिया से छेड़छाड़ एवं मारपीट की घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं।

इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, उपनिरीक्षक रम्भा साहू, प्रधान आरक्षक सियाराम मरावी, प्रधान आरक्षक देवनारायण नेताम, आरक्षक मोतीलाल केरकेट्टा, आरक्षक संजय केरकेट्टा, आरक्षक निर्मल,  आरक्षक देवकरण, सैनिक श्याम साहू शामिल रहे।

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