मोबाइल टावर चोरी कांड का खुलासा : गांधीनगर पुलिस ने आरोपी और खरीददार को पकड़ा, लाखों का सामान बरामद, मोबाइल टावर से इलेक्ट्रॉनिक कार्ड चोरी के दो आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, न्यायालय के समक्ष किया गया पेश.

मोबाइल टावर चोरी कांड का खुलासा : गांधीनगर पुलिस ने आरोपी और खरीददार को पकड़ा, लाखों का सामान बरामद, मोबाइल टावर से इलेक्ट्रॉनिक कार्ड चोरी के दो आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, न्यायालय के समक्ष किया गया पेश.

प्रार्थी शम्भू सिंह साकिन बढ़नीझरिया थाना गांधीनगर द्वारा दिनांक 11 जुलाई 2025 को थाना गांधीनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि प्रार्थी आईडिया कम्पनी में तकनीशियन का काम करता है, घटना दिनांक 09 जुलाई 2025 को नमनाकला पंचदेव मंदिर के पास स्थित आईडिया मोबाइल टावर के बीटीएस रूम में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दरवाजा का लॉक तोड़कर अंदर घुसकर इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, मोबाइल टावर का टुटा हुआ सामान एवं जम्पर केबल चोरी कर ले गए हैं, प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 390/25 धारा 331(4), 305 बी.एन.एस. का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस टीम को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि बौरीपारा किराये के रूम में निवासरत अरमान शेख अपने पास मोबाइल टावर से चोरी हुआ सामान रखा है, पुलिस टीम द्वारा मामले के संदेही अरमान शेख को पकड़ कर पूछताछ किया गया, आरोपी द्वारा अपना नाम (01) अरमान शेख आत्मज कलाम शेख उम्र 22 वर्ष साकिन लुन्ड्रा बेहराडीह थाना लुन्ड्रा हाल मुकाम शिकारी रोड किराये का मकान बौरीपारा थाना कोतवाली अंबिकापुर का होना बताया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर अपने साथियों के साथ मिलकर मोबाइल टावर से इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, जम्पर केबल, मोबाइल टावर में लगे सामान की चोरी की घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपी से चोरी के सामान के बारे में पूछताछ किये जाने पर कुछ सामान को सदर रोड निवासी शनि गुप्ता को बेचना एवं अन्य कुछ सामान को अपने पास रखना बताया है।

आरोपी के निशानदेही पर चोरी का सामान इलेक्ट्रॉनिक कार्ड एवं मोबाइल टावर का टुटा हुआ सामान आरोपी से जप्त कर मामले में शामिल खरीददार आरोपी शनि गुप्ता को पकड़ कर पूछताछ किया गया, आरोपी द्वारा अपना नाम (02) शनि कुमार गुप्ता आत्मज स्व. काशीचंद गुप्ता उम्र उम्र 34 साल साकिन सदर रोड थाना कोतवाली अंबिकापुर का होना बताया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर मोबाइल टावर से चोरी हुआ सामान खरीदना स्वीकार किया गया। आरोपी के कब्जे से मोबाइल टावर का टूटा हुआ मशीन एवं इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बरामद किया गया है, खरीददार आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण में धारा 317(2), 3(5) बी.एन.एस. जोड़कर मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, मामले में शामिल अन्य आरोपी घटना दिनांक से फरार है जिनका पता तलाश किया जा रहा है, फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जायगा।

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