आरोपीयों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक नग लोहे का बटनदार चाकू, दो नग मोटरसायकल के साथ 8 नग मोबाईल फोन किया गया जप्त.
बिलासपुर, 7 अक्टूबर/ पुलिस न जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 05.10.2024 को रात्री करीब 22ः00 बजे प्रकरण के प्रार्थी परसराम पंजवानी पिता खुबचंद पंजवानी उम्र 65 साल निवासी चकरभाठा वार्ड 13 जिला बिलासपुर के द्वारा थाना सिविल लाईन बिलासपुर उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 05.10.2024 को इसका लडका योगेश पंजवानी अपनी व्यापार विहार स्थित अपने पापड, पास्ता का योगेश ट्रेडिंग दुकान बंद करके दुकान में काम करने वाले मोहित जांगडे, वेद प्रसाद जांगडे को छोडने मैग्नेटो माल तालापारा तरफ गया था व रात करीबन 09.00 बजे छोडने के बाद कुन्दन पैलेस तरफ जा रहा था कि उसी समय पीछे तरफ से अज्ञात लडके मोटर सायकिल से आये और इसके लडके के मो0सा0 के सामने अडा करके रोक लिये और उसका बैग को लूटने का प्रयास किये जब विरोध किये तब वहां पर उपस्थित दो लडकों ने उसकी हत्या करने की नीयत से धारदार चाकू से पेट,पीट, नाभि मे बार बार वार किया है।
प्रार्थी कि रिपोर्ट पर थाना सिविल लाइन में अप0क्र0 949/2024 धारा 126(2), 109, 3(5), भा0न्या0सं0 कायम कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश कश्यप एवं नगर पुलिस अधीक्षक निमितेश सिंह के मार्गदर्शन पर विशेष टीम तैयार कर थाना प्रभारी सिविल लाईन व एसीसीयू टीम को आरोपीयों कि पता तलाश हेतु दिशानिर्देश प्राप्त होने पर टीम के सदस्यो के द्वारा घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे का अवलोकन किया गया। कुल 150 कैमरे को चेक करने पर घटना स्थल से मिली जानकारी कि आरोपी के वाहन पर शहंशाहे छत्तीसगढ लिखा था। उक्त सुराग रस्सी मिलने पर आरोपीयों कि पता तलाश हेत निरीक्षक प्रदीप आर्या व सिविल लाईन पुलिस स्टाफ व एसीसीयू टीम के द्वारा क्षेत्र के अलग अलग स्थानो पर छानबीन करने पर मो0सा0 सैयद अहमद का होना पता चला।
जिनसे पूछताछ करने पर बताया कि योगेश पंजवानी जो अपनी दुकान बंद करके दुकान कि बिक्री रकम लेकर जाता है जिसे लुटने के नीयत से अपने साथियो के साथ मिलकर प्लान बनाया था, जिसके साथी जैदुल हक पिता फैजुल हक निवासी तालापारा से पूछताछ कर मेमोरण्डम कथन लिया गया जो बताये कि अपने साथी हंसराज राय पिता गोवर्धन राय उम्र 19 साल निवासी ग्राम नवीन चमारी थाना जिला मुगेली का पूर्व में प्रार्थी के दुकान में काम करता था जिसके द्वारा अपने साथियो को मोबाईल फोन से बताया कि प्राथी परसराम पंजवानी या उसका लडका प्रतिदिन करीबन 08.00 बजे से 09.00 बजे के बीच एक-दो लाख रूपये बिक्री रकम लेकर अपने घर जाता है जिसका पैसा बीच में लूटना है।
आरोपीगण 1 जैदुल हक पिता फैजुल हक उम्र 19 साल निवासी तालापारा मरार गली थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर (छ0ग0) 2 सैयद साद अली पिता सैयद शाहिद अली उम्र 20 साल निवासी तालापारा थाना सि0ला0 3 वेद प्रसाद जांगडे पिता संतोष जांगडे उम्र 119 साल निवासी ग्राम नवीन चमारी थाना जिला मुगेली (छ0ग0) 4 हंसराज राय पिता गोवर्धन राय उम्र 19 साल निवासी ग्राम नवीन चमारी थाना जिला मुगेली 5 आदिल खान पिता स्व0 रहीम खान उम्र 25 साल निवासी विद्यानगर थाना तारबहार बिलासपर 6 सैयद अहमद रजा पिता सैयद अमीर अली उम्र 19 साल निवासी तालापारा ख्वाजा नगर थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर (छ0ग0) 7 पी प्रशांत राव उर्फ आर्यन पिता सोमेश्वर राव उम्र 20 साल निवासी रेल्वे कॉलोनी बंग्लोयाड थाना तारबहार जिला बिलासपुर (छ0ग0) तथा दो विधि से संघर्षरत बालक के साथ मे मिलकर प्लान बनाकर दिनॉक 05.09.2024 को सैयद साद अली प्रार्थी के दुकान के पास बैठकर रेकी कर रहा था।
करीबन 08.00 बजे प्रार्थी का लडका योगेश पंजवानी दुकान बंद कर निकला जो कुन्दन पैलेस के पास पहुचा था उसी समय जैदुल हक, एक विधि से संघर्षरत बालक के द्वारा अपने मोटर सायकल से योगेश पंजवानी के मोटर सायकल को रोककर रकम लूटने का प्रयास किया गया तो आहत योगेश पंजवानी के विरोध करने पर प्रकरण के विधि से संघर्षरत बालक के द्वारा अपने हाथ में रखे लोहे के बदनदार चाकू से आहत योगेश पंजवानी को पेट में मार कर जानलेवा हमला किया गया था प्रकरण में विधि से संघर्षरत बालक से घटना में प्रयुक्त चाकू को जप्त किया गया है तथा आरोपीयों के द्वारा षंडयंत्र रचते हेतु उक्त मोबाईल फोन के माध्यम से आहत का रेकी व पीछा कर घटना को घटित किये थे उक्त आरोपीगणों से कुल 08 नग मोबाईल फोन व दो नग मोटर सायकल को जप्त किया गया है। प्रकरण के आरोपीगणों कि गिरफ्तारी की कार्यावाही हेतु एसीसीयू टीम व थाना सिविल लाईन के द्वारा त्वरित आरोपीगणों की पता तलाश कर गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई है।
इसके अतिरिक्त शहर के अंदर हो रहे गरबा कार्यक्रम के आसपास सिविल ड्रेस में कर्मचारियों को अपराधियों पर नजर रखने हेतु लगाया गया था जो इसी दौरान कुछ संदिग्ध लोगो के संबंध में जानकारी मिलने पर सिविल लाईन पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर आरोपीगण 1- राशीद मिर्जा पिता मिर्जा जावेद उम्र 20 साल निवासी जूनी लाईन थाना सिविल लाईन को घटना स्थल जूनी लाईन बिलासपुर के पास से गिरफ्तार कर एक नग चाकू तथा आरोपी 2- अंकित साहू पिता गजेन्द्र उम्र 21 साल निवासी गोडपारा साई मंदिर गली थाना सिटी कोतवाली को घटना स्थल सिम्स चौक बिलासपुर के पास से गिरफ्तार कर एक नग चाकू एवं आरोपी 3- सुधांशु लास्कर पिता सुरेश उम्र 18 साल निवासी जरहाभाठा थाना सिविल लाईन को घटना स्थल मंदिर चौक जरहाभाठा के पास से गिरफ्तार कर एक नग चाकू को घेरा बंदी कर पकडकर पृथक से 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है, सभी आरोपीगणों को न्यायिक रिमांण्ड पर भेजा गया है।