आने जाने वाले राहगिरों को चाकू दिखा कर डरा धमका रहा था.
आरोपी के विरुद्ध थाना सिरगिटटी, जिला बिलासपुर (छ.ग.) में अपराध क्रमांक 300/2025 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट किया गया कायम.
नाम आरोपी – शेख फारुख पिता स्व ताज मोहम्मद उम्र 34 साल निवासी गोविंद नगर वार्ड नंबर 11 हाल पता सिरगिटटी चौक थाना सिरगिटटी जिला बिलासपुर छ.ग.
बिलासपुर. 03 जून 2025 : सिरगिटटी थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा धारदार चाकू लेकर राहगीरों को डराने की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी शेख फारुख, जो सिरगिटटी चौक के पास आने-जाने वाले लोगों को चाकू दिखाकर धमका रहा था, को पुलिस ने घेराबंदी कर धरदबोचा। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया।
आज दिनांक 03 जून 2025 को सरप्राइज चेकिंग व पेट्रोलिंग के दौरान मुखबीर से सूचना मिला था कि गोखले नाला पुल बन्नाक चौक के पास एक व्यक्ति के हाथ में धारदार चाकू रख कर आने जाने वालों को डरा धमका रहा है तथा जोर जोर से चिल्ला रहा है। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह को अवगत कराया गया तथा आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने को निर्देशित किया गया।
निर्देशित करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक (सिविल लाईन) श्री निमितेश सिंह के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर थाना प्रभारी सिरगिट्टी किशोर केवट द्वारा टीम गठित कर गोखले नाला पुल बन्नाक चौक के पास तिफरा पहुंचे, पुलिस को आता देख आरोपी अपने हाथ में चाकू लेकर भागने के फिराक में था। सिरगिटटी पुलिस द्वारा घेराबंदी कर आरोपी को पकड कर आरोपी के कब्जे से एक नग धारदार चाकू जप्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 300/2025 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।

