एसबीआई एटीएम, यूनियन बैंक एटीएम, महिला सहायता समूह में चोरी का प्रयास एवं तोड़-फोड़ का मामला.
जामुल पुलिस की सक्रियता से पकड़ाये आरोपी.
दुर्ग. 02 जून 2025 : जिला दुर्ग के थाना जामुल क्षेत्र में लगातार तीन स्थानों पर चोरी का प्रयास करने वाले आरोपी को पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने यूनियन बैंक और एसबीआई के एटीएम में तोड़फोड़ कर चोरी का प्रयास किया, साथ ही नवयुग महिला स्व सहायता समूह को भी निशाना बनाया। घटनास्थलों पर लगे सीसीटीवी फुटेज और हुलिये के आधार पर पुलिस ने आरोपी अजय भगत को रायगढ़ से पकड़ा और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
प्रार्थी रोशन गोमकाले निवासी टाटीबंध रायपुर का थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि रावणभाठा जामुल स्थित यूनियन बैंक एटीएम में दिनांक 19 मई 2025 को एटीएम का टाईलर लॉक कास्मेटिक डोर रिसिव प्रींटर के किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी करने का प्रयास किया गया। इसी तरह प्रार्थी विजय कुमार साहू निवासी सुंदर विहार कालोनी फेस 02 कुरूद का थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि नवयुग महिला स्व सहायता समूह घासीदास नगर जामुल में दिनांक 30 मई 2025 की रात्रि को कोई अज्ञात चोर द्वारा चोरी करने के नियत से दुकान के छत, शीट को तोड़ कर नुकसान पहुंचाया है। इसी तरह प्रार्थी उत्तम कुमार निवासी मानसरोवर कालोनी भिलाई-3 का थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की शिवपुरी जामुल स्थित एसबीआई के एटीएम में दिनांक 31 मई 2025 को अज्ञात चोर द्वारा एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरा, यूपीएस एवं एटीएम मशीन को तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया है। प्राथी की रिपोर्ट अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
जामुल पुलिस द्वारा मामले को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना स्थल के आस-पास लगे सीसीटीव्ही कैमरा खंगाला गया, हुलिया के आधार पर संदेही अजय भगत निवासी पंडरीझरीया लैलूंगा को पकड़ा गया। आरोपी से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपी को आज दिनांक 01 जून 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
इस प्रकरण की महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी जामुल निरीक्षक राजेश मिश्रा, उपनि सउनि महफूज खान, आरक्षक चेतमान गुरूंग, आरक्षक रत्नेश शुक्ला, आरक्षक चन्द्रभान यादव, आरक्षक रूपनारायण बाजपेयी, आरक्षक चंदन सिंह का विशेष योगदान रहा है।
थाना जामुल जिला दुर्ग में अपराध क्रमांक (1) 355/2025 305, 324(4) बीएनएस, (2) 381/2025 धारा 331(4), 324(4) बीएनएस (3) 388/2025, धारा 324(4) बीएनएस एवं लोक संपत्ति निवारण अधिनियम की धारा 3.
नाम आरोपी – आरोपी अजय भगत पिता धोकसाय भगत उम्र 20 साल निवासी पंडरीझरीया लैलूंगा रायगढ़.