मृतिका श्रीमती गीता यादव पति स्वर्गीय संजय यादव उम्र 40 वर्ष निवासी बी.एस.यू.पी.कॉलोनी भाटागांव थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर छत्तीसगढ़.
मृतिका व आरोपी में था प्रेम संबंध, फिनाइल व मृतिका का मोटरसाइकिल वाहन जब्त किया.
नाम आरोपी रमेश गुप्ता उर्फ राजू गुप्ता पिता स्वर्गीय गौरी शंकर गुप्ता उम्र 59 वर्ष निवासी तेलीबांधा नेहा किराना स्टोर्स के सामने चंडी नगर थाना तेलीबांधा जिला रायपुर छत्तीसगढ़.
थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में अपराध क्रमांक 221/2025 धारा 103(1) बी.एन.एस. पंजीबद्ध.
रायपुर. 31 मई 2025 : रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में घटित एक सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने प्रेम प्रसंग में की गई हत्या के आरोपी को तीन महीने बाद गिरफ्तार किया है। मृतिका गीता यादव की हत्या उसके प्रेमी रमेश गुप्ता द्वारा अत्यधिक शराब पिलाकर, फिर फिनाइल सेवन कराकर व गला घोंट कर की गई थी। आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने आरोपी को भाटागांव बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया है।
उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉक्टर श्री लाल उम्मेद सिंह के दिशा निर्देशन पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री दौलत राम पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री लखन पटले के मार्गदरशन तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री राजेश देवांगन के पर्यवेक्षण में अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने व शारीरिक संबंधी गंभीर अपराधों के ऊपर कार्रवाई हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत हत्या कर विगत तीन महीने से फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई।
जानकारी के अनुसार दिनांक 13 फरवरी 2025 को सूचक तोमन लाल निषाद पिता आनंद राम निषाद उम्र 40 वर्ष निवासी ब्लॉक नंबर 12 बीएसयूपी कॉलोनी भाटागांव थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर छत्तीसगढ़ सूचना दिया कि ब्लॉक नंबर 12 मकान नंबर 32 के दरवाजे बाहर से लगा है और अंदर से बदबू आ रहा है। जिसकी सूचना पर तत्काल तस्दीक हेतु घटना-स्थल पर रवाना हुआ, घटना-स्थल पर पहुंच कर रूम के दरवाजा को खोलकर देखा तो एक महिला मृत अवस्था में पड़ी है, मृत शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि दो-तीन दिन पूर्व उसकी मृत्यु हुई है। मृत शरीर को एम्स हॉस्पिटल रायपुर ले जाकर पंचनामा कर पीएम कराया गया, पीएम पश्चात बिसरा प्रिजर्व होने से रासायनिक परीक्षण हेतु राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर छत्तीसगढ़ भेजी गई। मर्ग जांच के दौरान पीएम कर्ता डॉक्टर साहब से पीएम रिपोर्ट प्राप्त कर व विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा प्रेषित रिपोर्ट तथा घटना-स्थल के निरीक्षण से स्पष्ट हुआ कि मृतिका को अधिक शराब सेवन व एसिड फिनायल पिलाकर हत्या की गई है। गवाहों के कथन से ज्ञात हुआ कि आरोपी रमेश गुप्ता, श्रीमती गीता यादव को अतिरिक्त शराब व एसिड फिनायल पिला कर हत्या करना बताया।
आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 221/2025 धारा 103(1) बी.एन.एस.पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी की पतासाजी हेतु थाना क्षेत्र में मुखबिर लगाये गये। दिनांक 30 मई 2025 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रमेश गुप्ता बस स्टैंड भाटागांव में घूम रहा है। जिसकी सूचना पर तत्काल बस स्टैंड पहुंचकर आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ कर थाना लाया गया। आरोपी को कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि इसके और मृतिका गीता यादव आपस में प्रेम संबंध था व बीएसयूपी कॉलोनी में दोनों एक साथ रहते थे। दिनांक 12 फरवरी 2025 को दोनों एक साथ मिला कर शराब पिए चरित्र की शंका में दोनों के मध्य वाद विवाद हुआ, जिससे आरोपी मृतिका को अत्यधिक शराब व एसिड फिनायल पिला कर गला घोंटकर हत्या करना बताया। आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाए जाने पर आरोपी को दिनांक 30 मई 2025 को गिरफ्तार किया गया है, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
प्रकरण की विवेचना व आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना पुरानी बस्ती से निरीक्षक योगेश कुमार कश्यप, उपनिरीक्षक शिशुपाल चंद्रवंशी, प्रधान आरक्षक 263 घना राम बघमार, आरक्षक 158 सुनील शुक्ला, आरक्षक 1933 भुनेश्वर ठाकुर, आरक्षक 619 अनिल चंद्राकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।