जशपुर, 30 मई 2025/ महिला एवं बाल विकास जशपुर के द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं निवारण अधिनियम 2023) पारित किया गया है। यह अधिनियम 09 दिसम्बर 2023 से प्रभावशील है। अधिनियम के भाग 1 धारा 2 में पीड़ित महिला, नियोजक कार्यस्थल एवं यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है।
कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देशानुसार इस अधिनियम के अंतर्गत् जिला कार्यालय जशपुर के लिए आंतरिक शिकायत समिति गठित किया गया है। जिसमें डिप्टी कलेक्टर सुश्री प्रियंका रानी गुप्ता को पीठासीन अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी सुश्री महिमा मंडावी, विकास सहायक डीए.एम.एफ. सुश्री प्रतिष्ठा कुजूर, सहायक ग्रेड-02 श्रीमती पूनम भगत, वरिष्ठ अधिवक्ता, सचिव जिला बार एशोसिएशन जशपुर सत्य प्रकाश तिवारी को सदस्य बनाया गया है।