जशपुर कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना पर गिरी गाज, पत्थलगांव के पटवारी एफ्रेम केरकेट्टा निलंबित

जशपुर कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना पर गिरी गाज, पत्थलगांव के पटवारी एफ्रेम केरकेट्टा निलंबित

जशपुर 29 मई 2025/ कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी पत्थलगांव सुश्री आकांक्षा त्रिपाठी ने एफ्रेम केरकेट्टा, पटवारी प०ह०नं०-08 शिवपुर द्वारा दिनांक 16/05/2025 की समीक्षा बैठक में मोबाईल नम्बर प्रविष्टि आधार नम्बर प्रविष्टि किसान-किताब प्रविष्टि, लिंग प्रविष्टि डाटा के संबंध में कार्य पूर्ण करने एवं डीएससी का टारगेट 99 प्रतिशत पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु श्री एफ्रेम केरकेट्टा पटवारी द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया। तत्संबंध में दिनांक 21/05/2025 को सप्ताहिक समीक्षा बैठक लिया गया था जिसमें आप बिना अनुमति एवं सूचना के अनुपस्थित थे जबकि कलेक्टर महोदय का आदेश है कि जिले में सुशासन तिहार आयोजित है इस अवधि में कोई भी कर्मचारी/अधिकारी बिना अनुमति के अपने कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं रहेंगे। उक्त संबंध में श्री एफ्रेम केरकेट्टा पटवारी को (1) कारण बताओ सूचना पत्र  21/05/2025 को जारी किया गया था किन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक कारण बताओ सूचना का जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया। (2) कारण बताओ सूचना पत्र 0पत्थलगांव, दिनांक 24/05/2025 को जारी किया जाकर 24 घंटे के भीतर जबाव प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था। श्री एफेम केरकेट्टा पटवारी द्वारा दिनांक 28/05/2025 को कारण बताओ सूचना का जबाव प्रस्तुत किया गया जो समाधान कारक नहीं पाया गया। उक्त कृत्य से ऐसा परिलक्षित होता है कि इनके द्वारा पदीय कर्तव्यों के निर्वहन निष्ठा पूर्वक नहीं किया जा रहा है जो कि घोर लापरवाही के साथ उदासीनता, गम्भीर कदाचरण एवं अनियमितता की श्रेणी में आता है। यह स्थिति श्री एफ्रेम केरकेट्टा पटवारी के पदीय कर्तव्यों के निवर्हन में घोर लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक है। उक्त कृत्य उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों/निर्देशों का स्पष्ट उलंघन ही नहीं वरन छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 के सर्वथा विपरीत है।

अतः श्री एफेम केरकेट्टा पटवारी प०ह०नं०-08 शिवपुर को छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है निलंबन अवधि में पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय बागबहार जिला-जशपुर (छ०ग०) नियत किया जाता है तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी एवं विभागीय जाँच संस्थित की जाती है।

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