शादी का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म करने के मामले में सरगुजा पुलिस की कड़ी कार्यवाही जारी : मामले का आरोपी किया गया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.

शादी का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म करने के मामले में सरगुजा पुलिस की कड़ी कार्यवाही जारी : मामले का आरोपी किया गया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.

अंबिकापुर. सरगुजा पुलिस द्वारा महिला सम्बन्धी अपराधों में शामिल आरोपियों पर लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं। इसी क्रम में प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया दिनांक 20 सितंबर 2024 को थाना मणिपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पीड़िता की जान पहचान पूर्व में ग्राम पनसरा थाना वाड्रफनगर निवासी सरोज कुमार मारकण्डे से हुआ था, पहचान होने के बाद मोबाईल से बात-चीत करने के दौरान दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। वर्ष 2015 के माह अगस्त में आरोपी प्रार्थिया के किराये के कमरा में आकर शादी का झांसा देकर प्रार्थिया को आदिवासी समुदाय का होना जानते हुए भी जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया गया हैं। घटना दिनांक के पश्चात भी आरोपी द्वारा वर्ष 2023 तक प्रार्थिया के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया गया हैं और अब आरोपी शादी करने से इनकार कर रहा हैं। मामले में प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना मणिपुर में अपराध क्रमांक 307/24 धारा 376 (2) एन भा.द.वि. एवं एसटी/एससी एक्ट की धारा 3(2)(V)का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी सरोज कुमार मारकण्डे का पता तलाश कर पकड़ कर पूछताछ किया गया। आरोपी द्वारा अपना नाम सरोज कुमार मारकण्डे उम्र 38 वर्ष साकिन पनसरा वाड्रफनगर जिला बलरामपुर का होना बताया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर पीड़िता से जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी मणिपुर निरीक्षक दुर्गेश्वरी चौबे, सहायक उपनिरीक्षक अनिल पाण्डेय, प्रधान आरक्षक सतीश सिंह, आरक्षक कुश सोनी, आरक्षक सुरेश गुप्ता सम्मिलित रहे।

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