आरोपी विजय मांझी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 124/2025 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत हत्या का मामला दर्ज.
रायगढ़. 13 मई 2025 : रायगढ़ ज़िले के लैलूंगा थाना क्षेत्र में एक मामूली तरबूज फसल विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक 60 वर्षीय ग्रामीण की लोहे की रॉड से हत्या कर दी गई। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। वारदात ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी है।
लैलूंगा थाना क्षेत्र के ग्राम बरखोरिया करमानाचा बाघडिपा में तरबूज बाड़ी में फसल को नुकसान पहुंचाने के विवाद में युवक ने ग्रामीण की हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार 11 मई की शाम गांव के ही विजय माझी (36 वर्ष) ने गांव के बाहर 60 वर्षीय सहदेव मांझी की लोहे के सब्बल से हत्या कर दी। मृतक के बेटे तेजराम माझी को उसकी मां ने फोन कर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उसने मौके पर पहुंचकर पिता की लाश देखी और पुलिस को सूचना दी।
12 मई को लैलूंगा पुलिस को शव मिलने की सूचना मिली थी, जिस पर उप निरीक्षक इगेश्वर यादव, चंदन नेताम के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। जांच में मृतक की पहचान सहदेव मांझी के रूप में हुई। पीड़ित के बेटे के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी विजय मांझी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 124/2025 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत हत्या का मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ में विजय ने अपना अपराध स्वीकारते हुए बताया कि उसके बाड़ी में लगे तरबूजों को नुकसान पहुंचाने के विवाद पर उसने लोहे के सब्बल (राड) से सहदेव पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई।
आरोपी के मेमोरेंडम के आधार पर हत्या में प्रयुक्त सब्बल, खून से सने कपड़े और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए हैं। विजय मांझी पिता सुखसाय मांझी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इस प्रकरण की संपूर्ण कार्रवाई में लैलूंगा थाना प्रभारी उप निरीक्षक इगेश्वर यादव, सहायक उपनिरीक्षक चंदन नेताम, प्रधान आरक्षक नंद कुमार पैंकरा, आरक्षक संत निषाद और आरक्षक सुरेश मिंज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।