अपराध क्रमांक 201/2025 धारा 296, 351(2), 118(1).3(5) बीएनएस व 25 आर्म्स एक्ट तथा अपराध क्रमांक 204/2025 धारा 119(1), 298, 351(2), 115(2), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण किये गए पंजीबद्ध.
रायगढ़. 5 मई 2025 : केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड में यात्रियों से बेवजह झगड़ा और मारपीट करने वाले चार युवकों को कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। घटना बीते 3-4 मई की दरमियानी रात की है, जब कोतवाली पुलिस को बस स्टैंड पर उपद्रव की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को दो युवक – कुश वर्मा (21 वर्ष), निवासी कृष्ण वाटिका बोईरदादर और एक 17 वर्षीय किशोर मिले, जिन्होंने चार आरोपियों पर झगड़ा मारपीट करने का आरोप लगाया।
पीड़ित कुश वर्मा ने बताया कि आरोपी मोहम्मद मकसूद उर्फ बिट्टू, अमित कुमार, ध्रुव ठाकुर उर्फ बिट्टू और कृष्णा यादव पहले से ही बस स्टैंड पर मौजूद थे और होटल में नाश्ता करने के नाम पर पैसे मांगते हुए गाली-गलौच करने लगे। जब विरोध किया गया तो आरोपियों ने हाँथ मुक्कों और धारदार हथियार से हमला कर दिया। वहीं 17 वर्षीय किशोर ने बताया कि वह अम्बिकापुर से रायगढ़ पहुंच कर अपने चाचा का इंतजार कर रहा था, तभी चारों युवक उससे भी पैसे की मांग करने लगे और अपशब्द कहकर मारपीट शुरू कर दी।
दोनों पीड़ितों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। पहला मामला अपराध क्रमांक 201/2025 धारा 296, 351(2), 118(1).3(5) बीएनएस व 25 आर्म्स एक्ट तथा दूसरा मामला अपराध क्रमांक 204/2025 धारा 119(1), 298, 351(2), 115(2), 3(5) बीएनएस के तहत पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू भी जब्त किया गया है।
गिरफ्तार आरोपी – 1. मोहम्मद मकसूद उर्फ बिट्टू (42 वर्ष), निवासी दानीपारा रायगढ़, 2. अमित कुमार (19 वर्ष), निवासी केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड, शिवानगर रायगढ़, 3. ध्रुव ठाकुर उर्फ बिट्टू (18.5 वर्ष), निवासी रामगुड़ी तेलीपारा रायगढ़, 4. कृष्णा यादव (24 वर्ष), निवासी केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड, शिवानगर रायगढ़.
आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी निरीक्षक सुखनंदन पटेल, उपनिरीक्षक ऐनु देवांगन, सहायक उपनिरीक्षक राकेश शर्मा, प्रधान आरक्षक लोमेश राजपूत, आरक्षक मुरली पटेल, आरक्षक मनोज पटनायक, आरक्षक गोविंद पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।