प्रेशर हार्न और मोडिफाई साइलेंसर पर यातायात पुलिस की त्वरित कार्यवाही : साइलेंसर में शोर और बाइक पर ट्रिपल सवारी अब नहीं चलेगी, 184 वाहन चालकों पर कार्यवाही कर ₹76,500 समन शुल्क वसूला गया,

प्रेशर हार्न और मोडिफाई साइलेंसर पर यातायात पुलिस की त्वरित कार्यवाही : साइलेंसर में शोर और बाइक पर ट्रिपल सवारी अब नहीं चलेगी, 184 वाहन चालकों पर कार्यवाही कर ₹76,500 समन शुल्क वसूला गया,

जांजगीर-चांपा. 30 अप्रैल 2025 : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विवेक शुक्ला (IPS) के निर्देश पर जांजगीर-चांपा जिले में सड़क सुरक्षा को सख्ती से लागू करने हेतु यातायात पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में प्रेशर हार्न और मोडिफाई साइलेंसर से लैस बाइकों पर कार्रवाई करते हुए 15 चालकों से ₹59,000 का जुर्माना वसूला गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 184 वाहन चालकों से कुल ₹76,500 समन शुल्क वसूला गया है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात जांजगीर चांपा श्री उदयन बेहार के नेतृत्व में यातायात पुलिस जांजगीर द्वारा विशेष अभियान चला कर जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध लगातार मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 27 अप्रैल 2025 एवं 28 अप्रैल 2025 को यातायात पुलिस जांजगीर द्वारा बुलेट मोटर सायकल में प्रेशर हार्न एवं मोडिफाई साइलेंसर लगाकर मोटर सायकल चलायें जाने पायें जाने से 15 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए ₹59,000 का समन शुल्क चार्ज किया गया एवं मोटर सायकल में ट्रिपल सवारी, तेज गति में वाहन चलाना, बिना हेलमेट मोटर सायकल चलाना, बिना सीट बेल्ट के चारपहिया वाहन चलाना एवं यातायात नियमों का उलंघन करने पाए जाने विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 184 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए ₹76,500 का समन शुल्क चार्ज किया गया है।

1. शराब के नशे में वाहन न चालांए।

2. तेज गति से वाहन न चलाएं।

3. हेलमेड पहन कर मोटर सायकल चलाए

4. मोटर सायकल में ट्रिपल सवारी न करे।

5. माल वाहक वाहन, ट्रैक्टर, पिकअप या अन्य माल वाहक वाहन में सवारी न बैठाए

7. रात्रि यात्रा में विशेष सतर्कता बरते

8. शादी समारोहों (बारात आदि) में वाहन चालकों की स्थिति पर विशेष ध्यान दें।

9. नींद या नशे की स्थिति में वाहन चलाने पर सख्त प्रतिबंध।

10. यातायात नियमों का कड़ाई से पालन

11. नाबलिकों को वाहन नहीं चलाने देवे।

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