थाना हिर्री में अपराध क्रमांक 103/2025 धारा – 74 बीएनएस, 8 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज.
आरोपी – अखिलेश कुमार घृतलहरे पिता स्व. रामसिंह घृतलहरे उम्र 23 साल साकिन शीतलकुण्डा थाना सिटी कोतवाली मुंगेली जिला मुंगेली छ.ग.
बिलासपुर. 28 अप्रैल 2025 : हिर्री थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में तत्काल कार्रवाई की गई। आरोपी को पकड़ने के लिए विशेष टीम गठित कर मुखबिरों की मदद से अभियान चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस ने 26 अप्रैल 2025 को सफलता प्राप्त की। प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थीया थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश की थी कि दिनांक 19 अप्रैल 2025 को आरोपी अखिलेश घृतलहरे द्वारा बेइज्जती करने की नियत से हाथ पकड़कर खींचने एवं छेडखानी करने के संबंध में लेख है, जो कि अंतर्गत धारा 74 बीएनएस एवं 8 पाक्सो एक्ट का घटित होना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनुज कुमार एवं नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा सुश्री अनिता प्रभा मिंज को अवगत कराया गया एवं उनके निर्देशन पर टीम बनाकर घटना दिनांक से फरार चले रहे आरोपी को पकड़ने मुखबीर लगाया गया था। दिनांक 26 अप्रैल 2025 को मुखबीर से सूचना मिलने पर आरोपी अखिलेश कुमार घृतलहरे पिता स्व. रामसिंह उम्र 23 साल साकिन शीतलकुण्डा थाना सिटी कोतवाली मुंगेली जिला मुंगेली को दिनांक 26 अप्रैल 2025 के 18:30 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक अवनीश पासवान, सहायक उपनिरीक्षक दिवाकर सिंह, आरक्षक 886 प्रताप साहू, आरक्षक 342 अरविंद शर्मा, आरक्षक 465 सूरज कुर्रे, आरक्षक 1383 जितेन्द्र जगत, आरक्षक 647 जोहन टोप्पो का विशेष योगदान रहा है।