मुर्गा खरीदने आया, विवाद में कर दी हत्या : तेलीबांधा थाना क्षेत्र में चिकन सेंटर कर्मचारी की हत्या का आरोपी सुनील चौहान गिरफ्तार.

मुर्गा खरीदने आया, विवाद में कर दी हत्या : तेलीबांधा थाना क्षेत्र में चिकन सेंटर कर्मचारी की हत्या का आरोपी सुनील चौहान गिरफ्तार.

रायपुर. 26 अप्रैल 2025 : तेलीबांधा थाना क्षेत्र में चिकन सेंटर के कर्मचारी नरेश कुमार धीवर की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सुनील चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने मामूली बहस के बाद कर्मचारी को सिर के बल पटक दिया था, जिससे गंभीर चोट लगने के कारण पीड़ित की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है और प्रकरण की विवेचना जारी है।

मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि दिनांक 20 अप्रैल 2025 को प्रार्थी के मुर्गे की दुकान में करीबन 01:45 बजे खम्हारडीह निवासी सुनील चौहान मुर्गा लेने आया, जिसे मुर्गा तौल कर दिये जाने के बाद सुनील चौहान से पैसा मांगे जाने पर पैसा दे दिया हूँ कह कर बहस करने लगा। बहस करते हुए चार्जर पर लगे मोबाईल को रख लिया जिसे नरेश कुमार धीवर के द्वारा देखने पर सुनील चौहान से मोबाईल वापस मांगा गया, तो नरेश धीवर को मां-बहन की गाली-गलौज देते हुए एक थप्पड़ मारकर धकेलते हुए दुकान के बाहर सीढ़ी में जोर से पटक दिया, जिससे नरेश कुमार घीवर सिर के बल गिरने से उसके सिर में गम्भीर चोट आई और खून बहने लगा।

जिसे उपचार हेतु माँ शारदा नर्सिंग होम तेलीबांधा ले जाया गया, जहां नरेश कुमार को कोमा में चले जाना बताये जाने पर मेकाहारा ले जाया गया और वहाँ से डीके एस अस्पताल रायपुर रिफर किया गया, जहाँ उसका उपचार जारी होने से प्रार्थी के द्वारा आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कराये जाने पर धारा 296,115 (2) 351 (2) बी.एन.एस. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा विवेचना दौरान प्राथी एवं गवाह के बयान में नरेश कुमार धीवर को आरोपी सुनील चौहान द्वारा जान से मारने की नियत से सिर के बल सीढ़ी के नीचे पटकने से नरेश कुमार धीवर को सिर में आए गम्भीर चोट के कारण कोमा में होना बताया जाने पर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण में धारा 109 बी.एन.एस. जोड़ी गई। प्रकरण के आहत के गम्भीर अवस्था में डी.के.एस. सुपर स्पेशलिटी रायपुर में उपचार के दौरान दिनांक 22 अप्रैल 2025 को मृत होने की सूचना प्राप्त होने पर थाना में नम्बरी मर्ग क्रमांक 23/25 कायम कर शव का पी.एम कराया गया एवं प्रकरण में धारा 103 (1) बी.एन.एस. जोडी गई।

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