गौ-तस्करों के कब्जे से 05 नग गौ-वंश को जप्त कर कराया गया मुक्त,
एक फरार मुख्य गौ-तस्कर की पहचान हो चुकी है, शीघ्र सलाखों के पीछे भेजा जायेगा,
वर्ष 2024 एवं 2025 में कुल 74 प्रकरणों में 864 गौ-वंश को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराकर 110 गौ-तस्करों को भेजा गया है.सलाखों के पीछे.
गौ तस्करी में प्रयुक्त 43 वाहन कीमत 04 करोड़ रूपये को जप्त किया गया है, जिसमें पिक-अप वाहन की संख्या 34 है,
गौ-तस्करी में प्रयुक्त 16 वाहन राजसात हो चुके हैं, अन्य वाहन राजसात होने की कतार में हैं,
आरोपियों के विरुद्ध थाना लोदाम में छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध.
गिरफ्तार आरोपीगण – 1.कृष्णा राम उम्र 35 साल, 2.सिकन्दर राम उम्र 28 साल दोनों निवासी झोलंगा थाना लोदाम.
जशपुर. 23 अप्रैल 2025 : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22 अप्रैल 2025 के शाम लगभग 06:30 बजे थाना लोदाम को मुखबीर से सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति पोरतेंगा जंगल के रास्ते से ग्राम साईंटांगरटोली होते हुये बरगीडांड़ (झारखंड) की ओर गौ-वंश को क्रूरतापूर्वक पैदल मारते-पीटते तस्करी करते हुये ले जा रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना लोदाम से निरीक्षक हर्षवर्धन चैरासे मय स्टॉफ के रवाना हुये, गिरला नाला के पास पहुंचने पर दो व्यक्तियों को गौ-तस्करी करते हुये पाये जाने पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर अभिरक्षा में लिया गया पूछताछ में अपना नाम कृष्णा राम एवं सिकन्दर राम बताये, उनके कब्जे से 05 नग गौवंष को जप्त किया गया।

पूछताछ में आरोपियों ने उक्त गौवंश को झारखंड के एक व्यक्ति को मालिक होना बताये एवं वे उसके लिये हांकने का कार्य कर रहे थे। दोनों आरोपियों का कृत्य छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 के तहत अपराध घटित करना पाये जाने पर उन्हें दिनांक 22.04.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। 01 मुख्य आरोपी फरार है, शीघ्र अभिरक्षा में भेजा जायेगा।
इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक हर्षवर्धन चैरासे, सहायक उपनिरीक्षक मनोज कुमार भगत, प्रधान आरक्षक 458 रिझन राम भगत, आरक्षक 538 सुभाष साय पैंकरा एवं अन्य स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा है।
प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर जशपुर पुलिस ने 05 नग गौ-वंश को झारखंड तस्करी होने से बचाया है, अपने आस-पास गौ-तस्करी की जानकारी मिलने पर तत्काल उसकी सूचना पुलिस को देवें।