ऑपरेशन आघात – जिले में पहली बार जशपुर पुलिस ने चलाया PIT NDPS Act का हंटर, गांजा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर जशपुर पुलिस ने दिया कड़ा संदेश,
आयुक्त सरगुजा संभाग श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने गांजा के अभ्यासतः अपराधी जगदीश वैष्णव के विरूद्ध सजा आदेश पारित किया, भेजा गया जेल एवं लगी तगड़ा जुर्माना,
युवा वर्ग को नशे के गिरफ्त से बचाने के लिये जशपुर पुलिस प्रतिबद्ध, गांजा तस्कर बख्से नहीं जायेंगे, गांजा तस्करी/व्यवसाय की सूचना देकर जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभायें – SSP जशपुर.
पिछले माह जशपुर पुलिस ने सफेमा (SAFEMA) कोर्ट मुंबई के माध्यम से कुख्यात गांजा तस्कर हीराधार यादव की करोड़ों की अवैध कमाई संपत्ति कराई थी फ्रीज.
आरोपी का नाम – जगदीश वैष्णव उम्र 64 साल निवासी सोकोडीपा थाना दुलदुला जिला जशपुर (छ.ग.).
जशपुर. 23 अप्रैल 2025 : जशपुर जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे “ऑपरेशन आघात” अभियान के तहत जशपुर पुलिस ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाते हुए गांजा तस्करी के अभ्यासतः आरोपी जगदीश वैष्णव के विरुद्ध PIT NDPS Act की सख्त कार्रवाई की है। यह पहली बार है जब जिले में इस एक्ट के तहत कोई कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि जिले को नशामुक्त बनाने की दिशा में पुलिस कोई भी समझौता नहीं करेगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में की गई इस प्रभावशाली कार्रवाई से समाज के भीतर विश्वास और तस्करों में डर पैदा हुआ है।
जगदीश वैष्णव उम्र 64 साल सोकोडीपा थाना दुलदुला का निवासी है, उक्त व्यक्ति काफी समय से गांजा की तस्करी/व्यवसाय करते आ रहा है, इसके कृत्य से दुलदुला एवं आस-पास के युवा वर्ग नशे का आदि होते जा रहे हैं, दुलदुला क्षेत्र के नागरिकों के जीवन व स्वास्थ्य को संकट उत्पन्न हो रहा है, लोगों में इसके विरूद्ध आक्रोश व्याप्त है।
वर्ष 2015 में थाना दुलदुला के अपराध क्रमांक 02/2015 धारा 20(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के मामले में दिनांक 03 जनवरी 2015 को इसके घर आंगन से अवैध मादक पदार्थ गांजा जप्त कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2021 में दिनांक 23 अक्टूबर 2021 को मुखबीर की सूचना पर कार्यवाही करते हुये जगदीश वैष्णव के किराना दुकान में रेड कार्यवाही कर गांजा जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिस पर अपराध क्रमांक 81/2021 धारा 20(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट दर्ज किया गया।
वर्तमान में भी जगदीश वैष्णव द्वारा अपने घर में चोरी छिपे मादक पदार्थ गांजा की छोटी-छोटी पुड़िया बना कर विक्रय करने की सूचना मिलती रहती है, इससे आस-पास के युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में आकर अपराध की ओर उन्मुख हो रहे हैं। इसके विरूद्ध अवैध मादक पदार्थ गांजा रख कर विक्रय करने का अपराधिक रिकार्ड उपलब्ध है, साथ ही तीन बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है।
गांजा के उक्त अभ्यासतः आरोपी जगदीश वैष्णव के विरूद्ध जशपुर पुलिस ने विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर आयुक्त सरगुजा संभाग श्री नरेंद्र कुमार दुग्गा के न्यायालय में पेश किया गया, जशपुर पुलिस ने मजबूती से अपना पक्ष रखा, दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयुक्त द्वारा आरोपी जगदीश वैष्णव को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है, साथ ही उस पर अर्थदण्ड भी लगाया गया है।
क्या होता है PIT NDPS Act ?
PIT NDPS Act 1988 के अंतर्गत उन गंभीर नशे का कारोबार करने वाले अपराधियों पर लगाया जाता है जो लगातार गांजा तस्करी के अपराध में शामिल पाए जाते हैं। इस कार्यवाही में पुलिस द्वारा अपना प्रतिवेदन संबंधित संभाग आयुक्त के पास भेजा जाता है। यह उन अपराधियों के खिलाफ लगाया जाता है जिनका जेल में बंद किया जाना बेहद जरूरी हो जाता है। यह एक्ट लगने के बाद अपराधी को आसानी से जमानत नहीं मिल पाती है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह ने बताया कि कमिश्नर कोर्ट में जशपुर पुलिस ने गांजा के अभ्यासतः आरोपी जगदीश वैष्णव के विरूद्ध मजबूती से अपना पक्ष रखा, जिससे आरोपी को सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई। गांजा तस्करों को कड़ी चेतावनी है कि इस धंधे में लिप्त न हो। जिले के अभ्यासतः अवैध नशा तस्करी के आरोपियों के विरूद्ध लगातार इस प्रकार की कार्यवाही की जायेगी।