आरोपी विनोद कुमार साहू उम्र 19 वर्ष निवासी बडे साजापाली थाना बसना जिला महांसमुद.
आरोपी के विरूद्ध धारा 20 (बी), 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
प्रकरण में शामिल विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक को किशोर न्यायालय किया गया प्रस्तुत.
जांजगीर-चांपा. 22 अप्रैल 2025 : श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा के निर्देशन में जिले में अवैध शराब, गांजा बिक्री अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस जांजगीर द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कुमार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन में थाना पामगढ़ पुलिस एवं सायबर टीम को मुखबीर से सूचना मिली थी कि 02 लोग एक सफेद रंग की बोलेरो वाहन के पीछे में बोरी में गांजा रख कर शिवरीनारायण से राहौद होते हुए पामगढ की ओर बेचने के लिये आने वाले है, जिसकी सूचना पर रेड कार्यवाही की गई।
मुखबीर के बताये अनुसार वाहन बोलेरो का इंतजार कर रहे थे कि कुछ समय बाद बोलेरो वाहन आया, जिसे रोकवाया और पुछताछ की गई, चालक के द्वारा अपना नाम विनोद कुमार साहू एवं बगल मे बैठा व्यक्ति विधि के विरूद्ध संघर्षरत बालक था। उक्त बैठे व्यक्तियों से पूछताछ करने पर अपने बोलेरो वाहन के पिछे में बोरी में रखा 7.450 किलो ग्राम (सात किलो चार सौ पचास ग्राम) मादक पदार्थ गांजा का कीमत 74500/- रुपए एवं परिवहन में उपयोग किए वाहन बोलेरो कीमत 8,00000/- रूपये (आठ लाख रूपये) एवं 01 मोबाईल कीमत 8000/- रूपये को बरामद किया जाकर आरोपी विनोद कुमार साहू को विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 22 अप्रैल 2025 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया एवं प्रकरण में शामिल एक विधि के विरूद्ध संघर्षरत बालक को किशोर न्यायालय में पेश किया गया।
इस प्रकरण की कार्यवाही में साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक सागर पाठक थाना प्रभारी पामगढ़, उप निरीक्षक मनोहर सिन्हा, सहायक उप निरीक्षक संतोष बंजारे, सहायक उप निरीक्षक रामदुलार साहू, सहायक उप निरीक्षक सरोज पाटले थाना पामगढ़ एवं सायबर टीम से सहायक उप निरीक्षक विवेक सिंह, आरक्षक गिरीश कश्यप, आरक्षक प्रदीप दुबे, आरक्षक शाहबाज अहमद तथा आरक्षक श्याम सरोज ओग्रे, आरक्षक टिकेश्वर राठौर, आरक्षक सूरज पाटले, आरक्षक दीपक कश्यप, आरक्षक प्रहलाद बनर्जी, आरक्षक अनुज खरे थाना पामगढ़ का सराहनीय योगदान रहा है।