सघन वाहन चेकिंग के दौरान चार दिवस में 29 व्यक्तियों के द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने पाए जाने पर वाहनों को जप्त कर चालकों के विरूद्ध धारा 185 मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है।
इसके अलावा तेज गति से वाहन चलाने वालों (ओवरस्पीडिंग) 18 वाहन चालक के विरुद्ध, बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों 98 के विरूद्ध , बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने वालों के विरूद्ध , माल वाहक वाहन में सवारी बैठाकर चलाना एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर 524 वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाकर 2,28,300/₹ का समन शुल्क लिया गया है।
मालवाहक गाड़ियों में सवारी बैठाकर ले जाने वाले चालकों के विरुद्ध लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही जा रही
सड़क दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उचित बचाव के लिए, यातायात नियमों का उलंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध की जा रही है लगातार मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई
जांजगीर-चांपा : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा विवेक शुक्ला (IPS) के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात उदयन बेहार के कुशल मार्गदर्शन में यातायात पुलिस जांजगीर चांपा द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 16.04.25 से 19.04.25 तक 04 दिवस सघन वाहन चेकिंग किया गया। जिसमें चेकिंग के दौरान 29 व्यक्तियों के द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने पाए जाने पर चालकों के विरूद्ध के धारा 185 mv act के तहत कार्यवाही करते हुए वाहनों को जप्त किया जाकर, माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
तथा वाहन चेकिंग के दौरान यातायात नियमों का उलंघन करने पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए 524 वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाकर 2,28,300/₹ का समन शुल्क लिया गया है।
यातायात पुलिस जांजगीर की अपील
1. शराब के नशे में वाहन न चालांए।
2. तेज गति से वाहन न चलाएं।
3. हेलमेड पहन कर मोटर सायकल चलाए
4. मोटर सायकल में ट्रिपल सवारी न करे।
5. माल वाहक वाहन, ट्रैक्टर, पिकअप या अन्य माल वाहक वाहन में सवारी न बैठाए
7. रात्रि यात्रा में विशेष सतर्कता बरते
8. शादी समारोहों (बारात आदि) में वाहन चालकों की स्थिति पर विशेष ध्यान दें।
9. नींद या नशे की स्थिति में वाहन चलाने पर सख्त प्रतिबंध।
10. यातायात नियमों का कड़ाई से पालन
11. नाबलिकों को वाहन नहीं चलाने देवे।