सटोरियों के कब्जे से सट्टा संचालन में प्रयुक्त 04 नग आई फोन/मोबाईल फोन, नगदी रकम 1,40,000 रू. तथा घटना से संबंधित कार एम.जी. हेक्टर क्र. सी.जी. 18 पी. 8880 एवं हुन्डई आई 20 क्र. सी.जी. 04 क्यू.ई. 7191 किया गया है जप्त, कुल कीमत है लगभग 35,00,000/- रूपये।
रायपुर : पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर अमरेश मिश्रा तथा पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट को जुआ एवं सट्टा पर पूर्णरूपेण अंकुश लगाने हेतु जुआ, सट्टा एवं ऑन लाईन सट्टा संचालित करने वालों की पतासाजी कर उन पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।
इसी तारतम्य में दिनांक 17.04.25 को थाना देवेन्द्र नगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना देवेन्द्र नगर क्षेत्रांतर्गत सी रॉक होटल बार के सामने कुछ व्यक्ति चार पहिया वाहनों में सवार होकर अपने मोबाईल फोन में आई.पी.एल. क्रिकेट मैच के दौरान ऑन लाईन सट्टा का संचालन कर रहे है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी देवेन्द्र नगर के नेतृत्व में थाना देवेन्द्र नगर पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये वाहनों एवं हुलिये के व्यक्तियों की पतासाजी कर चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम गिरीश अग्रवाल, आकाश गोयल एवं अनमोल नायक होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके पास रखें मोबाईल फोन को चेक करने पर उनके द्वारा आई.पी.एल. क्रिकेट मैच के दौरान ऑन लाईन सट्टा खेलना/खिलाना पाया गया।
जिस पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सट्टा संचालन में प्रयुक्त 04 नग आई फोन/मोबाईल फोन, नगदी रकम 1,40,000 रू. तथा घटना से संबंधित कार एम.जी. हेक्टर क्र. सी.जी. 18 पी. 8880 एवं हुन्डई आई 20 क्र. सी.जी. 04 क्यू.ई. 7191 जुमला कीमती लगभग 35,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना देवेन्द्र नगर में अपराध क्र. 75/2025 धारा 7 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022, 112, 3(5) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी 01. गिरीश अग्रवाल पिता ऋषि अग्रवाल उम्र 25 वर्ष निवासी एकता नगर गुढ़ियारी थाना गुढ़ियारी रायपुर। 02. आकाश गोयल पिता शिवकुमार गोयल उम्र 33 वर्ष निवासी सेक्टर 04 देवेन्द्र नगर थाना देवेन्द्र नगर रायपुर। 03. अनमोल नायक पिता प्रमोद नायक उम्र 28 वर्ष निवासी दयानगर दलदल सिवनी मोवा थाना पंडरी रायपुर। के विरूद्ध थाना देवेन्द्र नगर में अपराध क्र. 75/2025 धारा 7 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022, 112,3(5) बी.एन.एस. का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।