आरोपी संतुराम यादव पिता बालक राम यादव 25 साल निवासी ग्राम मोहनपुर थाना लैलूंगा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 92/2025 धारा 103(1), 306, 309(2), 332 बीएनएस के अंतर्गत लूट और हत्या का प्रकरण किया गया दर्ज.
हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया खुलासा, आरोपी नौकर गिरफ्तार, लूट की रकम और हथियार बरामद.
रायगढ़. 15 अप्रैल 2025 : रायगढ़ के लैलूंगा थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में 70 वर्षीय वृद्ध दुकानदार की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सनसनीखेज खुलासा करते हुए उसके नौकर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी संतुराम यादव ने ₹40,000 लूटने की नीयत से हत्या करना कबूल किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से ₹27,500 नगद, हत्या में प्रयुक्त बांस का डंडा और झोला जब्त किया है। पुलिस की तेज कार्रवाई से स्थानीय जनों में संतोष की लहर है। लैलूंगा थाना क्षेत्र के ग्राम मोहनपुर में वृद्ध की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी नौकर को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का खुलासा महज 24 घंटे में कर लैलूंगा पुलिस ने लूट की गई रकम और हत्या में प्रयुक्त बांस का डंडा भी बरामद कर लिया है। मृतक की पहचान राम सुखेन शर्मा (70 वर्ष) के रूप में हुई है, जो पिछले कई वर्षों से मोहनपुर में अकेले रहकर दुकान संचालित करता था।
14 अप्रैल 2025 की सुबह मृतक के छोटे भाई रामनिवास शर्मा (58), निवासी खम्हार ने थाना लैलूंगा में मर्ग की सूचना देते हुए मृत्यु पर संदेह जताया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विजय चेलक ने टीम के साथ मौके पर पहुंच कर घटना स्थल का सूक्ष्म निरीक्षण किया और जप्ती योग्य साक्ष्य एकत्र किए। मृतक के शरीर पर गाल, कंधे और गर्दन में चोट के स्पष्ट निशान पाए गए, जिससे हत्या की आशंका और प्रबल हुई।
पुलिस ने मृतक के नौकर संतुराम यादव की अनुपस्थिति पर संदेह जताते हुए उसकी तत्काल तलाश शुरू की। हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ करने पर संतुराम ने अपना अपराध स्वीकार कर बताया कि उसने लूट के इरादे से हत्या को अंजाम दिया। उसने बताया कि 13 अप्रैल को वह 800/- रुपए उधार मांगकर गया था और पुनः लौट कर फिर पैसे मांगने लगा। पैसा न मिलने पर रंजिशवश रात के समय मृतक के घर में घुस कर बांस के डंडे और हाथ-मुक्के से मार कर उसकी हत्या कर दी और घर में रखे करीब 40,000/- रुपए लूट लिए।
प्रकरण में आरोपी संतुराम यादव पिता बालक राम यादव 25 साल निवासी ग्राम मोहनपुर थाना लैलूंगा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 92/2025 धारा 103(1), 306, 309(2), 332 बीएनएस के अंतर्गत लूट और हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी की निशानदेही पर 27,500/- रुपए नकद, घटना में प्रयुक्त बांस का डंडा और पैसा रखने वाला झोला जब्त किया गया। आरोपी को आज न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
इस अंधे हत्याकांड के शीघ्र खुलासे में पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल के दिशा निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश मरकाम और एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्दांत तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी विजय चेलक, एएसआई चंदन नेताम, एएसआई हेमंत कश्यप, एएसआई राजेश दर्शन, हेड कांस्टेबल रामरतन भगत, हेड कांस्टेबल नंदु पैंकरा, कांस्टेबल सुखदेव साय, कांस्टेबल सुरेश मिंज, कांस्टेबल एलियस केरकेट्टा, कांस्टेबल पूनम साहू की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।