कोतवाली पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 580/2024 धारा 137(2),64(2)(ड), 87, 3(5) बीएनएस 6 पॉक्सो एक्ट किया गया पंजीबद्ध.
समदर्शी न्यूज़ रायगढ़, 29 सितंबर / कोतवाली पुलिस ने नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म मामले में अपराध पंजीबद्ध होने के 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। बालिका के पिता ने कल 28 सितंबर को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी लडकी को ग्राम चुनचुना के करण पाव ने बहला-फुसलाकर अपने दोस्त के साथ मोटर साइकिल पर भाग ले गया है और करण ने लडकी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 580/2024 धारा 137(2),64(2)(ड), 87, 3(5) बीएनएस 6 पॉक्सो एक्ट पंजीबद्ध किया गया।
बालिका के पिता ने बताया कि उसकी पत्नी और लड़की कोतरारोड़ क्षेत्र में नाली निर्माण के कार्य में मजदूरी का काम करते हैं। जहां ठेकेदार के अधीन ग्राम चुनचुना का करण पाव ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। 22 सितंबर के दोपहर लड़की बुआ के घर जा रही हूं कह कर निकली और कहीं चली गई थी, जिसे काफी पता तलाश किये, पता नहीं चला। 28 सितंबर को ग्राम चुनचुना का कोटवार फोन कर बताया कि लड़की मिल गई है। तब ग्राम चुनचुना गए जहां लड़की ने बताया कि करण पाव शादी का झांसा देकर उसके दोस्त के साथ मोटर साइकिल में बिठाकर रायगढ़ लाया, जहां से करण चंद्रपुर घूमाने ले गया। दूसरे दिन तिलगा जंगल में करण ने शारीरिक संबंध बनाया और अपने घर ले गया था।
पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी करण पाव को हिरासत में लिया और बालिका का कथन, मेडिकल आदि की कार्यवाही कर बालिका को सुरक्षित रूप से उसके परिवार के पास पहुंचाया तथा आरोपी करण पाव पिता आसाराम पाव उम्र 19 साल, निवासी ग्राम चुनचुना चक्रधरपुर थाना चक्रधरनगर जिला रायगढ़ के कृत्य पर अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है और रिमांड पर भेजा गया है।
इस प्रकरण में आरोपी की पतासाजी, गिरफ्तारी की कार्यवाही में निरीक्षक थाना प्रभारी सुखनंदन पटेल, उपनिरीक्षक दीपिका निर्मलकर, एएसआई जयलाल जायसवाल, प्रधान आरक्षक हेमंत पात्रे, दिलीप भानु की अहम भूमिका रही है।