आरोपी द्वारा धारदार चाकू से डरा धमका कर जान से मारने की धमकी देते हुए की जा रही थी पैसे की मांग.
आरोपी – अमर ध्रुव उर्फ राजा ध्रुव उम्र 27 वर्ष निवासी बीरगांव बंजारी नगर खमतराई रायपुर जिला रायपुर वर्तमान निवासी ग्राम पौंसरी थाना सिटी कोतवाली के विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 263/2025 धारा 119(1) बीएनएस, 25,27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध.
बलौदाबाजार-भाटापारा. 17 मार्च 2025 : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी संतोष यादव निवासी ग्राम पौसरी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आज दिनांक 17 मार्च 2025 को सुबह 06:00 बजे लगभग प्रार्थी अपने घर के पास था, इसी समय आरोपी अमर ध्रुव उर्फ राजा ध्रुव उसके पास आया एवं अपने जेब में रखे बटनदार, धारदार चाकू को प्रार्थी के गले में रखकर, जान से मारने की धमकी देते हुए पैसों की मांग करने लगा। इस दौरान प्रार्थी द्वारा बीच-बचाव करने के लिए चिल्लाने पर, आसपास के लोगों द्वारा बीच-बचाव किया गया है।
इस रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 263/2025 धारा 119(1) बीएनएस, 25,27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया गया। जिससे पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा बटनदार, धारदार चाकू के माध्यम से प्रार्थी को डराना धमकाना एवं उसे जान से मारने की धमकी देते हुए रुपए पैसों की मांग करना स्वीकार किया गया। इस प्रकरण में आरोपी को आज दिनांक 17 मार्च 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की गई है।