आरोपी – (1) गिरीश आदिले उम्र 26 वर्ष निवासी पचरी थाना शिवरीनारायण, (2) संतोष यादव उम्र 25 साल निवासी गेवरानी थाना बिलाई जिला सारंगढ़ (छ.ग.).
आरोपियों के विरूद्ध धारा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परी. अधि. की धारा 04,06,10 और पशु क्रूरता अधि. की धारा 11 के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
बरामद मवेशी गाय, बैल, बछड़ा को भेजा जाएगा सुरक्षार्थ गौशाला
जांजगीर-चांपा. 16 मार्च 2025 : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार से है कि दिनांक 16 मार्च 2025 को सुबह करीबन 9:00 से 10:00 बजे सूचना मिला कि आरोपियों द्वारा कुछ गाय/बैल को मारते पीटते हांकते हुए किरीत, कांसा से आगे लेकर जा रहे थे। जिसकी सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा श्री विवेक शुक्ला (IPS) के निर्देशन में रेड कार्यवाही किया गया।
मौके पर आरोपी (1) गिरीश आदिले निवासी पचरी थाना शिवरीनारायण, (2) संतोष यादव निवासी गेवरानी थाना बिलाई जिला सारंगढ़ पकड़ा गया, जिसके कब्जे से 10 नग गाय, बैल, बछड़ा को बरामद किया जाकर आरोपियों को पूछताछ करने पर मवेशी तस्करी करना जुर्म स्वीकार किया गया। थाना नवागढ़ में अपराध क्रमांक 130/25 धारा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परी. अधि. की धारा 04,06 10 और पशु क्रूरता अधि. की धारा 11 कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया, आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक भास्कर शर्मा थाना प्रभारी नवागढ़, सहायक उपनिरीक्षक भुनेशवर राठौर, महिला प्रधान आरक्षक स्वाति गिरोलकर एवं थाना नवागढ़ स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा है।