आरोपी डेविड जोसेफ उम्र 55 वर्ष निवासी मिशन रोड बरपाली चांपा थाना चांपा जिला जांजगीर-चांपा.
नाबालिग बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के विरुद्ध धारा – 65(2),74,75BNS,4(2),6 पोस्को एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
जांजगीर-चांपा. 16 मार्च 2025 : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण प्रकार है कि नाबालिग बालिका को आरोपी द्वारा दिनांक 15 मार्च 2025 को बहला फुसलाकर कर आइस्क्रीम देने के बहाने अपने घर ले जाकर दैहिक शोषण किया गया, जिसकी सूचना रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 92/2025 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विवेक शुक्ला (IPS) जांजगीर-चाम्पा के निर्देशन में तत्काल थाना स्तर पर टीम गठित किया जाकर आरोपी की पतासाजी की जा रही थी।
इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जांजगीर श्री उमेश कुमार कश्यप व एसडीओपी चांपा श्री यदुमणि सिदार के कुशल मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी चांपा जे. पी. गुप्ता के निर्देशन में एक टीम मौके की ओर रवाना किया गया, टीम द्वारा आरोपी डेविड जोसेफ निवासी मिशन रोड बरपाली चांपा को उसके निवास में दबिश देकर पकड़ा गया। जिसको घटना के संबंध में पूछताछ करने पर नाबालिग बालिका को आइस्क्रीम देने का लालच देकर दैहिक शोषण करना स्वीकार किए जाने से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक जय प्रकाश गुप्ता–थाना प्रभारी चांपा, उप निरीक्षक शील मनी टोप्पो, महिला प्रधान आरक्षक श्यामा जायसवाल, आरक्षक माखन साहू, आरक्षक मुद्रिका दुबे, आरक्षक पदम् राज सिंह, महिला आरक्षक शकुंतला नेताम, महिला आरक्षक संगीता लहरे का सराहनीय योगदान रहा है।