आरोपी के कब्जे से माल बिक्री की नगदी रकम 5,00,000/- रूपये जप्त.
घटना में प्रयुक्त एक ट्रक आरोपियों से जप्त.
आरोपी के विरुद्ध थाना उरला में अपराध क्रमांक 13/25 धारा- 316(3) बीएनएस का अपराध किया गया था पंजीबद्ध.
रायपुर. 03 मार्च 2025 : आवेदक भुवन सिंह ने थाना उरला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 07 जनवरी 2025 को ट्रक का चालक राजेश बघेल 11 टन छड़ लोड कर उरला रायपुर से दहेज गुजरात के लिये दिनांक 07 जनवरी 2025 के शाम 07:00 बजे रवाना हुआ। जो गन्तव्य स्थान तक माल न पहुंचाकर अमानत में खयानत कर मुझे नुकसान पहुंचाया है, जिसकी रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 13/25 धारा 316(3) BNS कायम कर विवेचना में लिया गया।
मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के दिशा निर्देश, एएसपी(शहर) लखन पटले एवं सीएसपी उरला पूर्णिमा लामा के मार्गदर्शन में उरला पुलिस द्वारा घटना दिनांक से लगातार आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा था। मोबाइल सीडीआर से आरोपियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने पर उरला पुलिस व आईसीसीयू के संयुक्त टीम को सिवनी एमपी रवाना किया गया। जहां टीम द्वारा आरोपी चालक राजेश बघेल को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर बताया कि ट्रक में फर्जी नम्बर लगा कर रायपुर के ट्रेडर्स प्रार्थी भुवन सिंह को झांसे में लेकर 11 टन छड़ लोड कर गबन कर माल बेच दिए है। आरोपी के बताये अनुसार अन्य आरोपी दिलीप सूर्यवंशी के कब्जे से माल बिक्री रकम पाँच लाख नगदी जप्त कर दोनों को गिरफ्तार कर थाना उरला लाकर विधिवत कार्यवाही करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया है।
गिरफ्तार आरोपी –
1.राहुल उर्फ़ राजेश उर्फ़ हर्षित बघेल पिता मदन बघेल उम्र 24 साल साकिन बस स्टैंड कानिवाड़ा जिला सिवनी मध्यप्रदेश.
2. दिलीप उर्फ़ छोटू सूर्यवंशी पिता सुदामा सूर्यवंशी उम्र 26 साल साकिन बरघट जिला सिवनी मध्यप्रदेश.