21 तोला सोना, 01 किलोग्राम चांदी वजनी सोने चांदी के जेवरात कुल कीमत 21 लाख का मशरूका किया गया जप्त.
थाना गुढ़ियारी क्षेत्रांतर्गत गोगांव स्थित प्रार्थिया के मकान में दिये थे लूट की घटना को अंजाम, 19 लाख कीमत के सोने चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम किये थे लूट.
प्रार्थिया एवं प्रकरण का मुख्य आरोपी सुनील चौहान उर्फ अप्पू थे पूर्व से परिचित, आरोपी सुनील चौहान उर्फ अप्पू को थी प्रार्थिया के घर में लाखो रूपये सोने चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम रखे होने की जानकारी.
आरोपी सुनील चौहान द्वारा अपने साथी तीरेन्द्र चौहान एवं विक्रम चौहान के साथ दो माह पूर्व बनाई गई थी योजना.
लूट की घटना को अंजाम देने हेतु किये थे घटना के 08 दिवस पूर्व प्रार्थिया के घर में रेकी.
घटना दिनांक को योजना अनुसार प्रार्थिया के घर में जबरन प्रवेश कर प्रार्थिया के हाथ, पैर एवं मुंह को बांध कर दिये लूट की घटना को अंजाम.
प्रकरण में 1000 से अधिक सी.सी.टी.व्ही कैमरों के फुटेजों का किया गया है विश्लेषण.
प्रकरण में संलिप्त आरोपी विक्रम सिंह चौहान पूर्व में थाना सुपेला से हत्या के नियत से अपहरण के प्रकरण में एवं आरोपी तिरेन्द्र चौहान पूर्व में थाना जामूल से मारपीट के प्रकरण में रह चुके है जेल निरूद्ध.
तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट की हीरे की अंगूठी, सोने चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम किया गया है जप्त.
घटना में प्रयुक्त 02 नग दोपहिया वाहन, 03 नग मोबाईल फोन एवं अन्य आलाजरब किया गया है जप्त, जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 21,00,000/- रूपये.
आरोपियों के विरूद्ध थाना गुढ़ियारी में अपराध क्रमांक 83/2025 धारा 309(6), 331(3) का अपराध किया गया है पंजीबद्ध.
रायपुर. 28 फरवरी 2025 : प्रार्थिया टिकेश्वरी रजक ने थाना गुढ़ियारी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह गुढ़ियारी क्षेत्रांतर्गत सुखराम नगर गोगांव में अपने पुत्र के साथ किराये के मकान में रहती है तथा आमापारा चौक रायपुर में बर्फ की दुकान चलाती है। प्रार्थिया दिनांक 24 फरवरी 2025 के दोपहर अपने मकान में कमरे में सोई हुई थी, कि दोपहर करीबन 02.30 बजे दो अज्ञात व्यक्ति प्रार्थिया के घर अंदर कमरे का दरवाजा को धकेल कर अंदर प्रवेश किये, दोनो व्यक्तियों ने अपने मुंह को गमछे से बांधा हुआ था एवं एक व्यक्ति ने अपने हांथ से प्रार्थिया के मुंह को दबा दिया तथा दूसरा व्यक्ति प्रार्थिया के दोनो पैर को पकडा एवं दोनो के द्वारा प्रार्थिया के दोनो हाथ, पैर एवं मुंह को बांध दिया गया था। अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा प्रार्थिया के गले में धारदार हथियार रखकर जान से मारने की धमकी देते हुए आलमारी की चाबी के संबंध में पूछा गया प्रार्थिया के चाबी बताये जाने पर अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा चाबी निकालकर आलमारी को खोलने का प्रयास किया गया चाबी से आलमारी नही खुलने पर उनके द्वारा अपने बैग में रखे लोहे के रॉड से आलमारी के लॉकर को तोड़ कर उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात, सिक्के एवं नगदी रकम को लूट कर फरार हो गये थे। जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना गुढ़ियारी में अपराध क्रमांक 83/2025 धारा 309(6), 331(3) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

लूट की घटना को पुलिस महानिरीक्षक रायपुर क्षेत्र, रायपुर श्री अमरेश मिश्रा तथा पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक उरला पूर्णिमा लामा, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संजय सिंह, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी गुढ़ियारी को अज्ञात अरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना गुढ़ियारी पुलिस की संयुक्त विशेष टीम का गठन किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर प्रार्थिया तथा आस-पास के लोगो से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल तथा उसके आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही कैमरों के फुटेजों का अवलोकन किया गया साथ ही प्रकरण में मुखबीर लगाकर भी अज्ञात अरोपियों की पतासाजी की जा रही थी।

इसी दौरान टीम के सदस्यों द्वारा सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों के विश्लेषण में टीम के सदस्यों को अज्ञात अरोपियों द्वारा घटना में दोपहिया वाहनों के उपयोग के संबंध में की जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा घटना में प्रयुक्त दोपहिया वाहनो की भी जानकारी एकत्र कर अज्ञात आरोपियों को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। टीम के सदस्यों द्वारा 1000 से अधिक सी.सी.टी.व्ही. फुटेजों का विश्लेषण करने के साथ-साथ तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से भी आरोपियों की पतासाजी की गई। इसी दौरान टीम के सदस्यों को प्रकरण में संलिप्त अज्ञात आरोपियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुआ जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में संलिप्त भिलाई दुर्ग निवासी सुनील चौहान उर्फ अप्पू की पतासाजी कर हिरासत में लिया गया। घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी सुनील चौहान उर्फ अप्पू द्वारा अपने अन्य 02 साथी विक्रम सिंह चौहान उर्फ दिवस एवं तीरेन्द्र चौहान उर्फ बंटी के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है।
पूछताछ में पाया गया कि आरोपी सुनील चौहान उर्फ अप्पू, पूर्व से ही प्रार्थिया का परिचित था जिसके कारण उसे प्रार्थिया के घर में लाखों रूपये के सोने चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम होने की जानकारी थी। जिस पर उसके द्वारा अपने तीनों साथियों के साथ मिलकर प्रार्थिया के घर में लूट की घटना को अंजाम देने की योजना 02 माह पूर्व से बनाई गई थी। घटना को अंजाम देने के लिये आरोपियों द्वारा घटना कारित करने के 08 दिवस पूर्व प्रार्थिया के घर की रेकी भी की गई थी तथा दिनांक घटना को योजना अनुसार 02 आरोपी विक्रम चौहान एवं तीरेन्द्र चौहान द्वारा स्पलेण्डर बाईक में गाड़ी का नम्बर निकालकर पिड़िता के घर गये तथा मुख्य आरोपी सुनील चौहान उर्फ अप्पू पीड़िता के आमापारा स्थित दुकान के पास चौक में रेकी करने लगा। आरोपी विक्रम चौहान एवं तीरेन्द्र चौहान द्वारा पीड़िता के घर में लूटपाट की घटना को अंजाम दी गई तथा सुनील चौहान द्वारा घटना की योजना बनाकर रेकी की गई कर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था।

जिस पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट के 21 तोला सोना एवं 01 किलोग्राम चांदी वजनी के जेवरात, हीरे की अंगूठी, नगदी रकम तथा घटना में प्रयुक्त 02 नग दोपहिया वाहन, 03 नग मोबाईल फोन एवं अन्य आलाजरब जुमला कीमत लगभग 21,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया है।
प्रकरण में संलिप्त आरोपी विक्रम सिंह चौहान पूर्व में थाना सुपेला से हत्या के नियत से अपहरण के प्रकरण में एवं आरोपी तिरेन्द्र चौहान पूर्व में थाना जामूल से मारपीट के प्रकरण में जेल निरूद्ध रह चुके है।
गिरफ्तार आरोपी –
01. सुनील चौहान उर्फ अप्पू पिता स्व. सालिक राम चौहान उम्र 42 साल निवासी सब्जी मण्डी के सामने शांती नगर थाना मोहन नगर जिला दुर्ग,
02. विक्रम सिंह चौहान उर्फ दिवस पिता देवी सिंह चौहान उम्र 29 साल निवासी गली नं. 03 साई नगर बघेरा थाना सिटी कोतवाली जिला दुर्ग,
03. तीरेन्द्र चौहान उर्फ बंटी पिता स्व. दिलीप चौहान उम्र 28 साल निवासी वर्मा आटा चक्की के पास शंकर नगर वार्ड नं. 17 छावनी चौक थाना जामुल जिला दुर्ग,
इस प्रकरण की कार्यवाही में प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट निरीक्षक परेश कुमार पाण्डेय, निरीक्षक कृष्ण कुमार कुशवाहा थाना प्रभारी गुढ़ियारी, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से उपनिरीक्षक सतीश कुमार पुरिया, सहायक उपनिरीक्षक प्रेमराज बारिक, प्रधान आरक्षक कुलदीप द्विवेदी, प्रधान आरक्षक सुनील सिलवाल, प्रधान आरक्षक कृपासिंधु पटेल, प्रधान आरक्षक महेन्द्र राजपूत, प्रधान आरक्षक चिन्तामणी साहू, प्रधान आरक्षक संतोष दुबे, प्रधान आरक्षक घनश्याम साहू, महिला प्रधान आरक्षक बसंती मौर्या, आरक्षक वीरेन्द्र बहादुर, आरक्षक संदीप सिंह, आरक्षक अविनाश देवांगन, आरक्षक हिमांशु राठौड, आरक्षक किसलय मिश्रा, आरक्षक महिपाल सिंह ठाकुर, आरक्षक विकास शर्मा, आरक्षक अनील राजपूत, आरक्षक आशीष राजपूत, आरक्षक आशीष पाण्डेय, आरक्षक गौरी शंकर साहू, आरक्षक लक्ष्मीनारायण साहू, आरक्षक मुनीर रजा, आरक्षक प्रवीण मौर्य, आरक्षक शिवम द्विवेदी, आरक्षक टीकम साहू, आरक्षक गणेश मरावी, आरक्षक अनुरंजन तिर्की, आरक्षक विजय बंजारे, आरक्षक पुरूषोत्तम साहू तथा थाना गुढ़ियारी से उपनिरीक्षक कैलाश केशरवानी तथा प्रधान आरक्षक उमेश पटले की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।