मारपीट में प्रयोग हुआ कोर्रा एवं बांस की छड़ी किया गया जप्त
आरोपी 01 शैलेन्द्र खाण्डेकर पिता गोरे लाल खाण्डेकर उम्र 35 साल, 02 मुकेश खाण्डेकर पिता गोरे लाल खाण्डेकर उम्र 30 साल, 03 मनोज खाण्डेकर पिता गोरे लाल खाण्डेकर उम्र 42 साल, 04 गोरे लाल खाण्डेकर पिता स्व. रामदयाल खाण्डेकर उम्र 69 साल सभी निवासी देवगांव थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर छ ग के विरुद्ध धाना मस्तूरी जिला बिलासपुर में अपराध क्रमांक 126/2025 धारा- 296 115(2) 3(5) बीएनएस, छ.ग. टोनही प्रताडना निवारण अधिनियम 2005 की धारा 4.5.6.8 दर्ज।
बिलासपुर, 28 फरवरी 2025 : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना मस्तुरी के मर्ग क्रमाक 20/2025 धारा 194 बीएनएसएस की जांच में गवाहन विस्तृत कथन किया जिसमें मृतक सरोज खाण्डेकर पिता गोरेलाल खाण्डेकर उम्र 35 साल सकिन देवगाव मस्तुरी का दिनाक 12.02.2025 को पचायत चुनाव में सरपच उम्मीद्वारी एवं पच उम्मीदारों से देवगांव के लोगो द्वारा ग्राम विकास के नाम पर कुछ सामानो की मांग किये एवं पार्टी मानने हेतु उम्मीद्वारो से चिकन पार्टी के लिए बोले जो ग्राम सरपंच के उम्मीद्वारो द्वारा चिकन पार्टी व दारू के लिए पैसा दिये जिसमें गाव के अन्य लोगो एवं मृतक सरोज खाण्डेकर के अपने घर में चिकन पाटी का आयोजन किया गया जो कि मृतक सरोज खाण्डेकर दिनाक 12.02 2025 को सुबह से शराब का सेवन करना उसके दोस्त के द्वारा बताया गया जो घटना दिनाक उत्यधिक शराब का सेवन करने से तबीयत खराब होकर जमीन में सिर के बल गिर पड़े मौके पर उसका छोटा भाई शैलेन्द्र एवं मुकेश खाण्डेकर भी चिकन पार्टी में शामिल था जो शैलेन्द्र एवं मुकेश अपने भाई को जमीन में सिर के बल गिरे होने पर भूत प्रेत का चढ़ने की बात बोलकर अपने बडे भाई मनोज खाण्डेकर एवं पिता गोरे लाल खाण्डेकर को झाड फुक के लिए बुलाना जो भोके पर मनोज खाण्डेकर एवं गोरे लाल खाण्डेकर आकर मृतक सरोज खाण्डेकर को झाड फूक के नाम पर मा बहन की गाली गलौज करते हुए हाथ में कोर्स से मारपीट किये जो विडियो वायरल में साफ-साफ दिखाई दे रहा है जो जाच में मृतक सरोज खाण्डेकर को उसके भाई मनोज शैलेन्द्र खाण्डेकर मुकेश खाण्डेकर तथा पिता गोरेलाल खाण्डेकर के द्वारा भूत प्रेत जादू टोना होने की बात बोलकर मृतक के साथ मारपीट करना पाया गया जो धारा 296.115(2), 3(5) बीएनएस 4.5.6.8 टोनही प्रताडना निवासरण अधिनियम 2005 का पाये जाने से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है।
मामले की गभीरता को देखते पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह(ips),अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) उदयन बेहार एवं उप पुलिस अधीक्षक अजाक सरकण्डा डी आर टण्डन के दिशा निर्देश पर आरोपी शैलेन्द्र खाण्डेकर मुकेश खाण्डेकर मनोज खाण्डेकर गोरे लाल खाण्डेकर को उनके सकुनत पर दबिश देकर हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जो आरोपियों द्वारा दिनांक घटना को अपराध घटित करना स्वीकार किये। आरोपियों द्वारा घटना में प्रयुक्त कोर्रा एवं बास की छडी को पेश करने पर जप्त किया गया। आरोपियों को दिनाक 27.02.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर दिनाक 28.02 2025 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।