रायपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही : एनडीपीएस एक्ट में कसा शिकंजा ! रायपुर पुलिस ने 75,000 रुपये के मादक पदार्थ के साथ आरोपी को पकड़ा

रायपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही : एनडीपीएस एक्ट में कसा शिकंजा ! रायपुर पुलिस ने 75,000 रुपये के मादक पदार्थ के साथ आरोपी को पकड़ा

रायपुर. 27 फरवरी 2025 : पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ. लाल उमेद सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा नशे के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट को नशे का काला कारोबार करने वाले कारोबारियों की पतासाजी कर कार्यवाही करने एवं इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

इसी तारतम्य में दिनांक 27 फरवरी 2025 को थाना आमानाका टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रांतर्गत अयप्पा मंदिर टाटीबंध के पास हरभजन सिंह उर्फ भजन निवासी वीर सवारकर नगर हीरापुर नामक व्यक्ति जो पुर्व में जेल गया था वह प्रतिबंधित मादक पदार्थ चिटटा हेरोईन रखा है तथा बेचने की फिराक में है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री डी.आर.पोर्ते,   नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक श्री अमन कुमार झा (IPS) द्वारा थाना प्रभारी आमानाका को आरोपी को हीरोईन चिटटा के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना आमानाका पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्ति की पतासाजी कर चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम हरभजन सिंह उर्फ भजन पिता रतन सिहं उम्र 42 साल निवासी वीर सावरकर नगर ईडब्लुएस 699 थाना कबीर नगर रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखे एक चश्मा के कव्हर की तलाशी लेने पर उसमें से प्रतिबंधित मादक पदार्थ हेरोईन चिटटा एंव काला अफीम  रखा होना पाया गया, जिस पर हरभजन सिंह उर्फ भजन से उक्त प्रतिबंधित मदाक पदार्थ रखने, बिक्री एवं परिवहन करने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत ना कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था।

जिस पर आरापी हरभजन सिंह उर्फ भजन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चस्मा कव्हर के अन्दर रखे एक सफेद झिल्ली में हेरोईन चिटटा वजन 7.23 ग्राम कीमत करीबन 70,000/- रूपये एंव एक सफेद झिल्ली में काले रंग का अफीम वजन 5.09 ग्राम कीमत 5000/- रूपये जुमला कीमत 75000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना आमानाका में अपराध क्रमांक 70/25 धारा 21(B),18 एनडीपीएस एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

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