ऑटो के पीछे नम्बर प्लेट पर प्लास्टिक की वस्तु में चुम्बक लगाकर नम्बर प्लेट को छुपाया था
नशे की हालत में तेज रफ्तार से रेड सिंग्नल जम्प करने पर ड्यूटीरत यातायात के पुलिस कर्मचारी द्वारा पकडा गया
ऑटो चालक द्वारा जप्त ऑटो का इंजन,चेचिस, व रजिस्ट्रेशन नम्बर में छपकपट, कूटरचित कर शासन के राजस्व राशि नुकसान करते हुए सदोष लाभ प्राप्त कर रहा था.
थाना सिविल लाईन-जिला बिलासपुर छ.ग. में धारा 318(4),336(3), 340(2),बीएनएस एवं 185, 39,192,177 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पँजीबद्ध.
नाम आरोपी – प्रहलाद जायसवाल पिता बजरंगी जायसवाल उम्र 35 साल निवासी भूकंप आवास बहतराई सरकंण्डा थाना सरकंण्डा जिला बिलासपुर छ.ग..
जप्त – 1. ऑटो क्रमांक सीजी-10ए-6771 कीमत 70000/- रूपये, 2. घटना में प्रयुक्त एक नग प्लास्टिक वस्तु में चुम्बक लगा हुआ.
बिलासपुर. 22 फरवरी 2025 : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार इस प्रकार है कि जिला बिलासपुर में गलत ढंग से चला रहे दो पहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया वाहन चालकों के विरूध्द कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह के निर्देश पर सतत अभियान चलाया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री राजेन्द्र जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात श्री रामगोपाल करियारे एवं नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन श्री निमितेश सिंह के मार्ग दर्शन में दिनाँक 17 फरवरी 2025 को आरक्षक क्रमाँक 179 कमल किशोर शर्मा का मंदिर चौक बिलासपुर में सुबह 08:00 बजे से 13:00 बजे एवं शाम 17:00 बजे से 22:00 बजे तक मंदिर चौक में ड्यूटी लगाया गया था।
करीबन 20:00 बजे एक सवारी ऑटो काले रंग का क्रमाँक सीजी-10ए-6771 के द्वारा रेड लाईट सिग्नल जंप कर तेजी गति से रोड क्रास किया, जिसे कुछ दूरी में जाकर आरक्षक के द्वारा पकडा गया। रोकने के बाद ऑटो चेक किया गया, आरोपी ऑटो चालक के द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करना एवं ऑटो के पीछे के नम्बर प्लेट पर प्लास्टिक वस्तु में चुम्बक लगाकर चिपका कर नम्बर को छिपाया तथा सामने के एक अंक मिटाया था। इस तरह शासन के नियमों को छल-कपट, कूटरचित करते हुए शासन के राजस्व राशि को नुकसान करते हुए सदोष लाभ प्राप्त कर रहा था। आरोपी के विरूध्द बीएनएस एवं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध पंजीबध्द कर ऑटो को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।