जशपुर, 19 फरवरी 2025/ त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 के सफल संचालन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। इसी क्रम में फरसाबहार तहसील के पटवारी श्री अनुप मिंज को निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही बरतने के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर जशपुर द्वारा यह आदेश जारी किया गया।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, श्री मिंज को मतदाता सूची की मार्जिनल कॉपी तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने बिना किसी पूर्व अनुमति के अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहकर निर्वाचन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न की।
रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत), फरसाबहार ने 11 फरवरी 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने इसका कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया।
उनके इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-03 एवं 07 के खिलाफ माना गया और इसे गंभीर कदाचरण की श्रेणी में रखा गया।
इसके चलते छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
निलंबन की अवधि में श्री मिंज का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) फरसाबहार, जिला जशपुर में निर्धारित किया गया है।
