सरगुजा जिला प्रशासन की बड़ी कार्यवाही : इंदर सोनवानी पर जिला बदर की कार्यवाही, 6 जिलों से 1 वर्ष के लिए किया गया निष्कासित !

सरगुजा जिला प्रशासन की बड़ी कार्यवाही : इंदर सोनवानी पर जिला बदर की कार्यवाही, 6 जिलों से 1 वर्ष के लिए किया गया निष्कासित !

अम्बिकापुर. 20 फरवरी 2025 : पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा अनावेदक इंदर सोनवानी पिता राम प्रसाद सोनवानी निवासी हिरजनपारा थाना मणीपुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग) के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के प्रावधानों के अंतर्गत जिले से निष्कासन (जिला बदर) की कार्यवाही करने का प्रतिवेदन पेश किया गया है।

पुलिस अधीक्षक सरगुजा के प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक इंदर सोनवानी को उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) (ख) के तहत (जिला बदर) कार्यवाही बावत कारण बताओ नोटिस जारी कर इससे जवाब प्राप्त करते हुये इन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुये अनावेदक अनावेदक इंदर सोनवानी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप की पुष्टि अभियोजन साध्य/प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर होने के कारण अनावेदक इंदर सोनवानी पिता राम प्रसाद सोनवानी निवासी हिरजनपारा थाना मणीपुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग) को राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत जिला सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर तथा सूरजपुर की सीमा से आदेश दिनांक 20 फरवरी 2025 से एक वर्ष की अवधि के लिये जिले से निष्काषित (जिला बदर) करने की कार्यवाही की गई।

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