दिनांक 18 फरवरी 2025 को माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 09 वाहन चालकों को कुल ₹1,05,000 किया गया अर्थदंड.
पुलिस की कार्यवाही में शराब पीकर वाहन चलाने वाले 06 प्रकरण में पृथक पृथक ₹10,000-10,000 एवं 03 प्रकरण में ₹15,000-15,000 अर्थदंड से किया गया दंडित.
ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से यातायात शाखा बलौदाबाजार, भाटापारा एवं कसडोल में चेकिंग कर वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चालन करते हुए पकड़ा गया.
बलौदाबाजार-भाटापारा. 19 फरवरी 2025 : जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं शराबी वाहन चालकों पर सख्त कार्यवाही करने हेतु ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा यातायात पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों की चेकिंग कर उनके वाहन विधिवत जप्त करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी लगातार की जा रही है। चेकिंग अभियान में यातायात शाखा बलौदाबाजार, कसडोल एवं भाटापारा में ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से चेकिंग कर 09 वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चालन करते हुए पकड़ा गया।

पुलिस द्वारा इन सभी 09 प्रकरणों में चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए, इनके वाहन विधिवत जप्त कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें दिनांक 18 फरवरी 2025 को माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 06 प्रकरण में वाहन चालकों को पृथक-पृथक ₹10,000-10,000 तथा 03 प्रकरण में वाहन चालक को ₹15,000-15,000 अर्थदंड का आदेश दिया गया है। इस प्रकार जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की संपूर्ण कार्यवाही में माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 09 वाहन चालकों को कुल ₹1,05,000 (एक लाख पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर कार्यवाही आगे भी लगातार जारी रहेगी।