श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के नेतृत्व में नशे के अवैध तस्करों की जड़ तक पहूंच कर की जा रही है ‘इण्ड-टू-इण्ड’ कार्यवाही व फायनेशियल इन्वेस्टिगेशन.
अवैध मादक पदार्थ गांजा के तस्करी में सम्मिलित जी.आर.पी. आरक्षक व उनके परिजनों के नाम पर गांजा तस्करी की अर्जित आय से क्रय संपत्ति सफेमा कोर्ट मुम्बई द्वारा की गई फ्रीज.
आरोपीगण पिछले कई वर्षो से गांजा तस्करी में रहे है संलिप्त, आरोपियों की करीब डेढ़ करोड़ की संपत्ति की गई फ्रीज.
छत्तीसगढ के बिलासपुर, कोरबा में आरोपियों ने बना रखी है करोडों की संपत्ति.
जी.आर.पी. आरक्षक अपने साले के बैंक अकाउंट में जमा करवाता था, गांजा तस्करी का पैसा, तस्करी के पैसे से बनवाया मकान, खरीदी लक्जरी गाडियाँ.
बिलासपुर. 18 फरवरी 2025 : जी.आर.पी. थाना बिलासपुर द्वारा दिनाँक 23 अक्टूबर 2024 को आरोपीगण योगेश सोंधिया एवं रोहित द्विवेदी के कब्जे से कुल 20 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा जप्त कर, आरोपीगणों के विरूद्ध जी.आर.पी. थाना बिलासपुर में अपराध क्रमांक 117/2024 धारा 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में विवेचना में आये तथ्यों के आधार पर पाया गया कि जी.आर.पी. थाना बिलासपुर में पदस्थ आरक्षक लक्ष्मण गाईन, मन्नु प्रजापति, संतोष राठौर एवं सौरभ नागवंशी गांजा तस्करी के अवैध कारोबार में शामिल हैं। इनके द्वारा ट्रेन में गांजा पकड़ कर, गांजा को बिक्री करने हेतु अपने सहयोगी योगेश उर्फ गुड्डु तथा श्यामधर उर्फ छोटु को उपलब्ध कराते थे। आरोपी चारों आरक्षकों द्वारा ट्रेन में पेट्रोलिंग चेकिंग ड्युटी में महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया, चांपा, सक्ति, रायगढ़ आदि जगहों में जाते समय अपने साथ प्राईवेट व्यक्तियों गुड्डु उर्फ योगेश सोंधिया तथा छोटु उर्फ श्यामधर चौधरी को साथ में लेकर जाते थे तथा ट्रेन में चेकिंग के दौरान गांजा बरामद होने पर छोटु और गुड्डु के माध्यम से पूर्व से गांजा खरीदी के लिये बुलाये गये व्यक्तियों को ट्रेन में ही गांजा की सप्लाई कर दी जाती थी। गिरफ्तार आरोपियों के विरूद्ध अपराध सिद्ध पाये जाने पर माननीय न्यायालय में अभियोग-पत्र पेश किया गया है।
प्रकरण में श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के नेतृत्व में नशे के अवैध तस्करों की जड़ तक पहूँच कर की जा रही है फायनेनिशियल इन्वेस्टिगेशन व बिलासपुर पुलिस ने में आरोपी आरक्षकों के द्वारा गांजे की तस्करी में शामिल रहकर अवैध रूप से अर्जित राशि को स्वयं के व बेनामी बैंक खातों में नगद व ऑनलाईन प्राप्त करते थे। आरोपियों के द्वारा अवैध रूप से अर्जित राशि से करोडों की चल-अचल संपत्ति व लक्जरी वाहन बनाई गई थी, जिसे चिन्हांकित कर एन.डी.पी.एस. एक्ट में निहित प्रावधानों के अंतर्गत जप्ती की कार्यवाही की गई है। प्रकरण सफेमा कोर्ट मुम्बई में प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था, माननीय न्यायालय साफेमा मुम्बई द्वारा सूची अनुसार अवैध आय से क्रय संपत्ति को फ्रीज करने का आदेश जारी किया गया है।
सपंत्ति का विवरण –
01-लक्षमण गाईन एवं श्रीमती कृष्णा गाईन – मौजा सिरगिट्टी तहसील बिल्हा न.पं. सिरगिट्टी वार्ड क्रमांक 07 में 1600 वर्गफुट भुखण्ड जिस पर मकान निर्मित है। अनुमानित बाजार मुल्य करीब 50 लाख रूपये.
02-संतोष राठौर – मौजा फरसवानी तहसील करतला जिला कोरबा 5232 वर्गफीट भुखण्ड अनुमानित बाजार मूल्य करीब 10 लाख रूपये.
03-मन्नू प्रजापति – मौजा नगपूरा बोदरी वि.ख. बिल्हा तह. बोदरी जिला बिलासपुर 1250 वर्गफुट अनुमानित बाजार मुल्य करीब 15 लाख रूपये.
04-श्रीमती कुसुम प्रजापति पति मन्नू प्रजापति एवं मन्नू प्रजापति मौजा सिरगिट्टी बिलासपुर तहसील एवं जिला बिलासपुर वार्ड क्रमांक 07 संत 1428 वर्गफुट भुखण्ड जिस पर मकान निर्मित है। अनुमानित बाजार मुल्य करीब 40 लाख रूपये.
05-मन्नू प्रजापति – मौजा सिरगिट्टी वार्ड क्रमांक 07 बिलासपुर 1000 वर्गफुट भुखण्ड अनुमानित बाजार मुल्य करीब 10 लाख रूपये.
सपंत्ति का विवरण – वाहन का प्रकार
01-सी.जी. 04 पी.एस. 6855 मोटर सायकल हार्ले डेविडसन – आरोपी लक्षमण गाईन द्वारा अपने साले के नाम पर क्रय किया है, किस्त आरोपी द्वारा स्वयं जमा किया जा रहा था, कीमत लगभग 2 लाख 80 हजार रूपये,
02-सी.जी. 04 पी.वी. 6400 टाटा सफारी 7 एस – आरोपी लक्षमण गाईन द्वारा अपने साले के नाम पर क्रय किया है, किस्त आरोपी द्वारा स्वयं जमा किया जा रहा था, कीमत लगभग 20 लाख रूपये,
03-सी.जी. 07 सी.जी. 2211 हुण्डई वेन्यू – आरोपी लक्षमण गाईन द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु क्रय किया गया है, कीमत लगभग कीमत 5 लाख रूपये.
इस प्रकरण की कार्यवाही में आरोपियों की गिरफ्तारी व ‘फायनेशियल इन्वेस्टीगेशन’ व ‘इण्ड-टु-इण्ड’ विवेचना में शामिल टीम की पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा सराहना की गई है एवं उचित पुरस्कार की घोषणा की गई है।