चुनाव आचार संहिता उल्लंघन पर कड़ी कार्यवाही : शिक्षक बालेश्वर सिंह निलंबित!
जशपुर , 14 फरवरी 2025: जशपुर जिले में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसके चलते शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, साजापानी में पदस्थ शिक्षक एल.बी. बालेश्वर सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षक बालेश्वर सिंह का चुनाव प्रचार-प्रसार करते हुए एक वीडियो और फोटोग्राफ वायरल हुआ, जिसमें वे ग्राम पंचायत बालाझर, विकासखंड पत्थलगांव में चुनाव प्रचार करते नजर आए। इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम 3 एवं 5 का उल्लंघन माना गया, जो कि सरकारी सेवकों को राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त होने से प्रतिबंधित करता है।
तत्काल प्रभाव से निलंबन आदेश जारी
मामले की गंभीरता को देखते हुए, संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत बालेश्वर सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया।
निलंबन के दौरान ये होंगे नियम:
शिक्षक बालेश्वर सिंह को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय “विकासखंड शिक्षा अधिकारी, मनोरा, जिला जशपुर” निर्धारित किया गया है।
