पशु तस्करी में शामिल वाहन मालकिन की हुई गिरफ्तारी, मामला चौकी दोकड़ा क्षेत्रांतर्गत का.
ऑपरेशन शंखनाद के अंतर्गत जशपुर पुलिस ने आरोपिया को सरिया रायगढ़ से धर दबोचा.
आरोपियों के विरुद्ध चौकी दोकड़ा में 4,6,10 छ.ग. पशु परि. अधि.2004 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध.
आरोपिया – दीप किरण सोरेंग पिता अजलूस सोरेंग उम्र 45 वर्ष निवासी रनपुर थाना नारायणपुर जिला जशपुर (छ.ग.)
जशपुर. प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि वर्ष 2023 में चौकी दोकड़ा पुलिस के द्वारा एक बिना नंबर प्लेट के बोलेरो पिक-अप वाहन से 10 नग गौ-वंशों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया गया था, साथ ही आरोपी वाहन चालक हसनैन रजा पिता अब्दुल कयूम निवासी साई टांगरटोली थाना लोदाम को गिरफ्तार कर 4,6,10 छ ग पशु परि. अधि. 2004 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
पुलिस की पूछताछ में आरोपी हसनैन रजा ने बताया था कि उक्त पिक-अप वाहन तथा गौ वंशों का मालिक इमरान खान निवासी केराडीह सुखरापारा, थाना नारायणपुर तथा उसका अन्य साथी वीरेंद्र सुमन निवासी मटासी हर्राटोली, थाना नारायणपुर, जिला जशपुर (छ.ग.) है, उनके कहने पर ही वह गौ-वंशों को पिक-अप वाहन से झारखंड राज्य की ओर ले जा रहा था।
दोनों आरोपी इमरान व बीरेंद्र सुमन घटना दिनांक से ही फरार थे, जिनकी जशपुर पुलिस लगातार पतासाजी कर रही थी। इसी क्रम में जशपुर पुलिस के द्वारा एक आरोपी इमरान को 08 जुलाई 2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, वहीं अन्य आरोपी बीरेंद्र सुमन को 07 अक्टूबर 2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
जशपुर पुलिस के द्वारा गौ-वंश तस्करी में संलिप्त बिना नंबर प्लेट के बोलरो पिक-अप वाहन के संबंध में भी जांच विवेचना की जा रही थी, विवेचना के दौरान आरटीओ से पता चला कि उक्त बोलेरो पिक-अप वाहन का पंजीकृत नंबर CG 13AD2036 है, जो कि आरोपिया दीप किरण सोरेंग पिता अंजलुस सोरेंग, उम्र 45 वर्ष, निवासी रनपुर, थाना नारायणपुर के नाम से पंजीकृत है।
जब इस संबंध में आरोपिया दीप किरण सोरेंग से पूछताछ करने पर उसके द्वारा पशु तस्करी में प्रयुक्त पिक-अप वाहन की संलिप्तता के संबंध में व आरोपियों को वाहन किराए पर देने हेतु किराए नामे के बारे में किसी भी प्रकार की वैध दस्तावेज पेश नहीं किया गया। अतः पुलिस के द्वारा आरोपियों को अवैध रूप से वाहन में पशु लोड कर तस्करी करने हेतु अपने बोलेरो पिक-अप वाहन मुहैया कराने पर वाहन मालकिन दीप किरण सोरेंग के विरुद्ध चौकी दोकड़ा में 4,6,10 छ.ग.पशु परि. अधि. 2004 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपिया को सरिया रायगढ़ से गिरफ्तार कर लाया गया। आरोपिया दीप किरण सोरेंग पिता अजलूस सोरेंग उम्र 45 वर्ष निवासी रनपुर थाना नारायणपुर जिला जशपुर (छ.ग) के द्वारा अपराध स्वीकार करने व अपराध सबूत पाए जाने पर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
इस प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह ने बताया कि पुलिस ऐसे मामलों को संज्ञान में ले रही है कि वाहन मालिकों की पशु तस्करी में संलिप्तता है या नहीं। ऐसे तत्वों को हरगिज बख्शा नहीं जाएगा, ऑपरेशन शंखनाद निरंतर जारी रहेगा।