आरोपियों के विरुद्ध थाना नारायणपुर में बीएनएस की धारा 137(2) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध.
नाम आरोपी – 01.चम्पा बाई उम्र 30 वर्ष, 02. होटल संचालक – रणधीर गुप्ता उम्र 45वर्ष निवासी लाखा थाना रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
जशपुर/कुनकुरी. 13 फरवरी 2025 : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 08 फरवरी 25 को थाना नारायणपुर क्षेत्रांतर्गत एक प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 07 फरवरी 2025 को वह अपनी पत्नी के साथ गांव में ही काम करने गया था, काम कर शाम को वे जब घर आए तो पाया कि उसकी 13 वर्षीय नाबालिग लड़की घर में नहीं है, आस पास पता किया तो पता चला कि उसके पड़ोस में रहने वाली एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की भी घर में नहीं है, आसपास रिश्तेदारों में पतासाजी किए, कहीं पता नहीं चला, उन्हें संदेह है कि उनके गांव में ही रहने वाली चम्पा बाई ही नाबालिग बच्चियों को बरगलाकर कर ले गई है।
इस की रिपोर्ट पर थाना नारायणपुर पुलिस के द्वारा बीएनएस की धारा 137(2) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया था।
विवेचना के दौरान पुलिस के सक्रिय मुखबीर तंत्र व साइबर सेल की मदद से तत्काल कार्यवाही करते हुए जिला रायगढ़ के एक होटल से दोनों नाबालिग बच्चियों को दस्तयाब कर तथा आरोपिया चंपा बाई को हिरासत में लेकर वापस लाया गया व नाबालिग बच्चियों को सकुशल परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।

पुलिस के द्वारा इस प्रकरण में आरोपिया चंपा बाई की भूमिका की जांच की जा रही थी, इस दौरान आरोपिया व नाबालिग बच्चियों से पुलिस के द्वारा पूछताछ पर पता चला कि आरोपिया चंपा बाई, नाबालिग बच्चियों के पड़ोस में ही रहती थी। वह पूर्व में भी रायगढ़ काम करने जा चुकी थी, उसके द्वारा दोनों बच्चियों को काम दिलाने व अच्छे पैसे का लालच देकर घर वालों को बिना बताए अपने साथ रायगढ़ (छत्तीसगढ़) ले गई, जहां पर वे तीनों रायगढ़ में गेरवानी स्थित एक होटल (ढाबा) में काम कर रहे थे। पुलिस के द्वारा बच्चियों के परिजनों की रिपोर्ट पर उक्त ढाबे से ही दोनों नाबालिग बच्चियों को दस्तयाब किया गया था।
नाबालिगों से अपने होटल में काम कराने के कारण जशपुर पुलिस द्वारा होटल संचालक रणधीर गुप्ता उम्र 45 वर्ष निवासी लाखा थाना रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) को भी हिरासत में लेकर जशपुर लाया गया है, थाना नारायणपुर पुलिस के द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।