आरोपी के विरुद्ध थाना दुलदुला में बीएनएस की धारा 290,351(3), 109 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध
आरोपी – प्रदीप कुजूर पिता भीम सेंट कुजूर उम 50 वर्ष निवासी डोभ स्कूलडीपा थाना दुलदुला जिला जशपुर (छ.ग.)
जशपुर. 09 फरवरी 2025 : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी सुरेन्द्र राम पिता लच्छू राम उम्र 40 साल साकिल डोभ थाना दुलदुला जिला जशपुर ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह खेती किसानी मजदुरी का काम करता है, दिनांक 08 फरवरी 2025 के दोपहर करीब 02:30 बजे उसकी माता देसी बाई व पिता लच्छू राम घर के सामने हमारे तलाब में नहाने जा रहे थे, वहीं तालाब के पास आरोपी प्रदीप कुजूर का खेत है वहां पहुंचे थे, उसी समय मेरे गांव का प्रदीप कुजर के द्वारा पुराने जमीन विवाद को लेकर मेरे माता देसी बाई उम्र 65 वर्ष एवं मेरे पिता लच्छू राम उम्र 70 वर्ष को मां बहन की गंदी-गंदी गाली देते हुए अपने हांथ में रखे कुल्हाड़ी से, तुम दोनों को जान से मारकर खत्म कर दूंगा कहते हुए जान से मारने की नियत से, मेरी माता देसी बाई को तीन चार बार सिर में कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला कर सिर में चोट पहुंचाया तथा मेरे पिता लच्छू राम के सिर में कुल्हाड़ी से दो बार प्राणघातक हमला कर सिर में चोट पहुंचाया।
जिससे प्रार्थी के माता एवं पिता को सिर में गंभीर चोट आयी है। जिसे 108 एम्बुलेंस को फोन कर बुलाये और शासकीय अस्पताल दुलदुला लेकर आये। जहां डॉ. साहब द्वारा प्रार्थी के माता एवं पिता को गंभीर चोट के कारण अग्रिम ईलाज हेतु अम्बिकापुर अस्पताल रिफर किया गया है। रिपोर्ट पर थाना दुलदुला पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी प्रदीप कुजूर के विरुद्ध बीएनएस की धारा 290,351(3), 109 के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी प्रदीप कुजूर पिता भीम सेंट कुजूर उम 50 वर्ष निवासी डोभ स्कूलडीपा थाना दुलदुला जिला जशपुर (छ.ग.) के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने पर आरोपी प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे शीघ्र ही न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।