आरोपी के कब्जे से एक धारदार चाकू किया गया जप्त,
आरोपी मनोज कौशिक उर्फ कालू पिता लखनलाल कौशिक उम्र 36 साल सकीं आवास पारा परसदा थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर के विरूद्ध थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर (छ.ग.) में अपराध क्रमांक 52/2025, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध.
बिलासपुर. 06 फरवरी 2025 : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि आज दिनांक को जरिए मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि परसदा आवासपारा अटल चौक के पास एक व्यक्ति लोहे का धारदार चाकू लेकर लहराते हुए आम जनों को डरा रहा है। इस सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए तत्काल मय हमराह स्टॉफ के घटना-स्थल पहुंच कर उक्त व्यक्ति को अभिरक्षा में लिया गया।
व्यक्ति को अभिरक्षा में लेकर नाम पता पूछने पर अपना नाम मनोज कौशिक उर्फ कालू निवासी आवास पारा परसदा थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर का होना बताया गया। जिसके कब्जे से एक लोहे का धारदार चाकू जप्त कर उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत कार्यवाही कर माननीय जेएमएफसी न्यायालय बिल्हा के समक्ष पेश किया गया है।