यातायात जिला पुलिस बिलासपुर द्वारा ली गई वाहन विक्रेताओं एवं डीलरों की मीटिंग : मोटर सायकिल विक्रेताओं को बिना हेलमेट के वाहन विक्रय नहीं करने हेतु दी गई हिदायत.

यातायात जिला पुलिस बिलासपुर द्वारा ली गई वाहन विक्रेताओं एवं डीलरों की मीटिंग : मोटर सायकिल विक्रेताओं को बिना हेलमेट के वाहन विक्रय नहीं करने हेतु दी गई हिदायत.

बिलासपुर. 06 फरवरी 2025 : आज पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के दिशा निर्देश पर यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा जिले के समस्त मोटर सायकल, ऑटो और चारपहिया वाहनों के डीलरों (विक्रेताओं) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर में यातायात नियमों के प्रति लोगों में यातायात अनुशासन बनाए रखने हेतु यातायात नियमों की व्यापक और विस्तृत जानकारी जन-जन तक पहुंचने में वाहन डीलरों की भूमिका को रेखांकित किया गया साथ ही समस्त मोटर सायकिल विक्रेताओं को बिना हेलमेट के वाहन विक्रय नहीं करने हेतु हिदायत दी गई। वही ऑटो एवं चारपहिया वाहन विक्रेताओं को यह निर्देशित दिया गया कि जो नंबर प्लेट वाहनों में लगाई जा रही है वह नंबर प्लेट विधि मान्य प्रारूप में ही वाहनों लगायी जावें। विशेष कर जिले में गैर विधिमान्य तरीके से नंबर प्लेट बनाने वाले वेंडरों और विक्रेताओं को सख्त हिदायत दिया गया कि नंबर प्लेट में लिखावट स्पष्ट और विधि मान्य प्रारूप में ही हो। अनाधिकृत प्रारूप में नंबर प्लेट वाहन में लगाए जाने पर उनके विरुद्ध यातायात नियमों के अनुरूप सख्त चालानी कार्यवाही की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह ने बताया कि जिले में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु आमजन में यातायात नियमों के प्रति गंभीरता पूर्वक पालन करने की परंपरा विकसित होनी चाहिए। लोगों में “ट्रेफिक सेंस” विकसित करने हेतु यातायात जिला पुलिस बिलासपुर के द्वारा चलाई जा रही “राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सुरक्षा माह” के क्रम में आम नागरिकों सहित विभिन्न नागरिक संगठनों, स्व सहायता समूहों, व्यापारिक और औद्योगिक संस्थानों,  विभिन्न प्रकार के विक्रय करने वाले दुकानों, सराफा व्यावसायियों, होटल, लॉज, ढाबा संचालकों, सब्जी मंडी संचालकों, निजी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कोचिंग संस्थानों, विभिन्न फर्मो के संचालकों एवं जिले के अनेकानेक कर्मचारी आधारित कार्यशील संस्थानों आदि को हेलमेट लगाकर ही यात्रा करने एवं कार्य-स्थल तक आने हेतु हिदायत दी गई।

वाहनों के डीलरों की इस विशेष बैठक में समस्त वाहन डीलरों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने हेतु अपने एजेंसी के सामने यातायात नियमों से संबंधित “नियम तालिका” एवं “प्रमुख चालानी धाराओं” का तालिका बनाकर एजेंसी के सामने लगाने एवं दुर्घटना के परिणाम के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करने संबंधी होर्डिंग लगाने निर्देशित किया गया, ताकि वाहन खरीदते समय समस्त आम ग्राहकों, वाहन क्रेताओं को यह संज्ञान में आ सके कि वाहन चालन के दौरान यातायात नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि वाहन चालान के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन से न सिर्फ यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति आहत होते है अपितु आतायात नियमोँ का समुचित पालन करने वाला मासूम व्यक्ति की भी कई बार ऐसे वाहन चालकों के वाहन की चपेट में आकर गंभीर रूप से आहत होते है और कई बार आकस्मिक रूप से मृत्यु तक हो जाती है।

समस्त वाहन विक्रेताओं, डीलरों को हिदायत दी गई कि किसी भी एजेंसी के सामने अनावश्यक रूप से बेतरतीब गाड़ियां खड़ी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें एवं एजेंसी में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों को स्वस्फूर्त होकर सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य रूप से हेलमेट प्रदान करें, ताकि असमय होने वाले सड़क दुर्घटनाओं में जान जोखिम की संभावना न रहे।

इस दौरान जिले भर से आए हुए वाहन डीलरों के द्वारा सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के संबंध में अपना अमूल्य सुझाव प्रदान किया गया, जिस पर पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह ने सभी के सुझाव को गंभीरता से ध्यान में रखते हुए जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों एवं यातायात विभाग को आवश्यक दिशा निर्देशित प्रदान किये। समस्त वाहन डीलरों ने यातायात नियमों के पालन किए जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों का शब्दशः पालन करने हेतु आश्वासन दिया एवं जिले में यातायात व्यवस्था सरल, सुगम, सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित बनाए रखने एवं जिले में यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने में यातायात जिला पुलिस बिलासपुर की सदैव सहयोगी और सहगामी बनकर हर संभव सहयोग प्रदान करने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की गई, वहीं समग्र डीलरों ने एक स्वर में यातायात नियमोँ का उल्लंघन करने वालों पर सख्त चालानी कार्यवाही करने हेतु अपना विचार अभिव्यक्त किये।

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