आरोपी के विरूद्ध थाना घरघोड़ा में आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत मामला किया गया दर्ज.
रायगढ़. 03 फरवरी 2025 : घरघोड़ा पुलिस ने आज 3 फरवरी 2025 को पेट्रोलिंग के दौरान ग्राम झरियापाली में मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब बिक्री के खिलाफ कार्यवाही करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी रामकिंकर को सूचना मिली थी कि गांव का सूरज उर्फ सुरेश सोनवानी भारी मात्रा में महुआ शराब रखकर बिक्री के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है। सूचना के आधार पर प्रधान आरक्षक अरविंद पटनायक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया।
गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान सूरज उर्फ सुरेश सोनवानी (35 वर्ष) निवासी ग्राम झरियापाली, थाना घरघोड़ा के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके पास से एक प्लास्टिक जरेकिन में भरी 20 लीटर महुआ शराब बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3000/- रुपये बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ थाना घरघोड़ा में आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में प्रधान आरक्षक अरविंद पटनायक और आरक्षक शेखर चंद्राकर, आरक्षक भानु प्रताप चंद्रा तथा आरक्षक दिनेश कुमार सिदार शामिल रहे। पुलिस द्वारा आरोपित को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है।