थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपी को किया गया गिरफ्तार।
आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म के मामले में धारा 82, 296, 351(2), 115(2) बी.एन.एस. एवं अभिरक्षा से फरार होने के मामले मे 262 बी. एन. एस. के तहत की गई कार्यवाही।
अम्बिकापुर/ मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया द्वारा दिनांक 31/01/25 को थाना गांधीनगर आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी कि प्रार्थिया का जानपहचान 03 वर्ष पूर्व मुकेश पटवा से हुआ था, जो आरोपी प्रार्थिया के बगल में निवास करता था, और प्रार्थिया का नंबर प्राप्त कर बातचीत करता था, इसी बीच आरोपी मई 2024 मे प्रार्थिया के रूम में आकर शादी करने का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया और प्रार्थिया द्वारा मना करने के बाद भी प्रार्थिया के रूम आकर कई बार जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया हैं।
अगस्त 2024 में आरोपी मुकेश पटवा प्रार्थिया के मांग में सिंदुर भरकर तथा मंगलसुत्र पहना कर विवाह कर लेने का विश्वास दिलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाते रहा हैं, कुछ महीने बाद आरोपी प्रार्थिया को गाली गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी देकर मारपीट किया गया हैं और अब साथ में रखने से इंकार कर रहा हैं, मामले में थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 85/25 धारा रिपोर्ट पर धारा 82, 296, 351(2), 115(2) बी.एन.एस. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
दौरान विवेचना प्रकरण के गवाह से पुछताछ कर कथन दर्ज कर घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़िता का डॉक्टरी मुलाहिजा कराया गया, पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था, दौरान पता तलाश मामले के आरोपी मुकेश पटवा पिता देवनंदन उर्फ दयाशंकर पटवा उम्र 30 वर्ष निवासी सुलसुली थाना त्रिकुण्डा जिला बलरामपुर रामानुजगंज को पकड़कर थाना लाया गया, जो आरोपी अभिरक्षा के दौरान थाना से मौका पाकर फरार हो गया था, पुलिस टीम द्वारा आरोपी के सम्बन्ध में पता तलाश कर आरोपी को पुनः हिरासत में लेकर पकड़कर पूछताछ किया गया।
आरोपी द्वारा अपना नाम मुकेश पटवा पिता देवनंदन उर्फ दयाशंकर पटवा उम्र 30 वर्ष निवासी सुलसुली थाना त्रिकुण्डा जिला बलरामपुर रामानुजगंज का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर प्रार्थिया से जबरन दुष्कर्म एवं जान से मारने की धमकी देकर मारपीट की घटना कारित करना स्वीकार किया गया, साथ ही अभिरक्षा के दौरान थाना से मौका पाकर फरार होना स्वीकार किया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता हैं, आरोपी के विरुद्ध अभिरक्षा से फरार होने के मामले में थाना गांधीनगर में अलग से अपराध क्रमांक 86/25 धारा 262 बी. एन. एस. के तहत अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गई हैं।
सम्पूर्ण मामले में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक मोरध्वज देशमुख, उप निरीक्षक रश्मि सिंह, उप निरीक्षक नवल किशोर दुबे, स्पेशल टीम प्रभारी सहायक उप निरीक्षक विवेक पाण्डेय, आरक्षक बृजेश राय, अतुल सिंह, देवेंद्र पाठक, आनंद गुप्ता, अमित विश्वकर्मा, सैनिक अनिल साहू साइबर सेल से आरक्षक रमेश राजवाड़े, वीरेंद्र पैकरा सक्रिय रहे।